जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक के समय में किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया अथवा बजवाया, ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाया अथवा चलवाया तथा किसी भी प्रकार का कोलाहाल प्रतिबंधित है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन के लिए छूट की आवश्यकता हो तो वह अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर सकेगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुमति देते समय शर्तें तथा समय सीमा तय करते हुए अनुमति प्रदान कर सकेगा। यदि अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत एस.डी.एम. उचित समझते है कि शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है तो अनुमति निरस्त कर सकेंगे। वहीं बिना अनुमति के लाउडस्पीकर जब्त किए जाऐंगे।