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परीक्षा के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध

locationरायपुरPublished: Feb 18, 2020 09:00:42 pm

Submitted by:

lalit sahu

हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल परीक्षा 02 मार्च से 31 मार्च 2020 तक होगी

परीक्षा के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध

परीक्षा के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध

रायपुर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने जिले में बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की वैधानिक प्रावधानों के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेमेतरा जिला सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत ध्वनि विस्तारक के प्रयोग तथा कोलाहल का प्रतिषेध एवं मोटरयान के विद्युत हॉर्न अथवा ऐसा हॉर्न जिससे पैदल चलने वाले घबरा जाए, उन्हें संत्रास या क्षोभ कारित हो को प्रतिबंधित किया है। ज्ञात हो कि हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल परीक्षा 02 मार्च से 31 मार्च 2020 तक होगी।
जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक के समय में किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया अथवा बजवाया, ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाया अथवा चलवाया तथा किसी भी प्रकार का कोलाहाल प्रतिबंधित है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन के लिए छूट की आवश्यकता हो तो वह अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर सकेगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुमति देते समय शर्तें तथा समय सीमा तय करते हुए अनुमति प्रदान कर सकेगा। यदि अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत एस.डी.एम. उचित समझते है कि शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है तो अनुमति निरस्त कर सकेंगे। वहीं बिना अनुमति के लाउडस्पीकर जब्त किए जाऐंगे।
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