छत्तीसगढ़ में अब इन तीन और जगहों पर होगी कोरोना की टेस्टिंग राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं अंत्योदय, प्राथमिकता, एकता निराश्रित, अन्नपूर्णा एवं नि:शक्तजन राशन कार्डधारियों को नमक, चना, शक्कर का वितरण पात्रता अनुसार एक माह के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सामान्य (एपीएल) राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं के लिए भी माह अपै्रल का आबंटन जारी किया गया है। खाद्य विभाग की ओर से मंत्रालय से जारी खाद्यान्न आवंटन आदेश में प्रदेश के प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में एक सप्ताह से 15 दिनों तक के लिए बड़ी मात्रा में चावल रखने के लिए सुरक्षित स्थान की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। उचित मूल्य की दुकानों में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भंडारित खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन निगरानी समिति के माध्यम से खाद्य विभाग के अधिकारियों से पुष्टि कराया जाएगा। राशन कार्डधारियों को दो माह का खाद्यान्न एक मुश्त वितरण करने के संबंध में जानकारी सभी उचित मूल्य के दुकानों में सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के साथ ही संचार माध्यमों एवं मुनादी के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी देने कहा है। आदेश में कलेक्टर द्वारा और खाद्य एवं सहकारिता आदि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से भण्डारण एवं वितरण व्यवस्था सतत निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।