राज्य सूचना आयोग ने 20 मार्च 2017 को सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। इतना ही नहीं आयोग न यह भी कहा है कि आवेदक की दूसरी अपील को स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(08)(क)(1) के तहत संपदा अधिकारी प्ररिक्षेत्र 2 हाउसिंग बोर्ड संभाग-3 सड्डू को निर्देशित किया है कि अपीलार्थी के आवेदन की स्पष्ट जानकारी पत्र के जारी होने की 30 दिन के भीतर नि:शुल्क दिया जाए।