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RTI के तहत जानकारी न देने वाले अधिकारी पर लगा हजारों का जुर्माना

locationरायपुरPublished: Apr 25, 2018 11:47:55 am

Submitted by:

Deepak Sahu

सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी न देना हाउसिंग बोर्ड के जन सूचना अधिकारी को अब महंगा पड़ गया।

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रायपुर . सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी न देना हाउसिंग बोर्ड के जन सूचना अधिकारी को अब महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने उन पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही आवेदक को भी 5 सौ रुपए क्षतिपूर्ती देने का आदेश दिया है। यह राशि 30 दिन के भीतर देने को कहा गया है।

राज्य सूचना आयोग ने 20 मार्च 2017 को सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। इतना ही नहीं आयोग न यह भी कहा है कि आवेदक की दूसरी अपील को स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(08)(क)(1) के तहत संपदा अधिकारी प्ररिक्षेत्र 2 हाउसिंग बोर्ड संभाग-3 सड्डू को निर्देशित किया है कि अपीलार्थी के आवेदन की स्पष्ट जानकारी पत्र के जारी होने की 30 दिन के भीतर नि:शुल्क दिया जाए।

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