सरपंच को एसडीएम ने किया निलंबित
छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिला जनपद पंचायत सिमगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बैकोनी के सरपंच को बिना संकल्प पारित किए राशि आहरण व व्यय करने के मामले में एसडीएम टीआर माहेश्वरी ने निलंबित कर दिया है।
रायपुर
Published: March 26, 2022 06:24:39 pm
सिमगा. छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिला जनपद पंचायत सिमगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बैकोनी के सरपंच को बिना संकल्प पारित किए राशि आहरण व व्यय करने के मामले में एसडीएम टीआर माहेश्वरी ने निलंबित कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत सिमगा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि बैकोनी सरपंच व सचिव ने बिना संकल्प पारित किए राशि का आहरण व व्यय किया है, जो छग पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 20 का उल्लंघन है। ग्राम पंचायत बैकोनी के सरपंच गोपाल यदु व सचिव राजकुमार निषाद के द्वारा बिना पंचायत प्रस्ताव पारित किए अवैधानिक रूप से 14वें वित्त की राशि 431201 रुपए तथा 15वें वित्त की राशि बिना पंचायत प्रस्ताव के डीएससी के माध्यम से 806465 रुपए( कुल 1237666 रुपए) का आहरण करने के कारण छग पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत सरपंच व सचिव से उक्त राशि वसूल किए जाने तथा छग पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 20 का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने से छग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 (1) के तहत सरपंच गोपाल यदु व सचिव राजकुमार निषाद ने अपने कर्तव्य के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है। दोनों को पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय है। इसलिए सरपंच गोपाल यदु को सरपंच पद से निलंबित किए जाने तथा सचिव राजकुमार निषाद के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के लिए आदेश दिया गया है। जनपद पंचायत सिमगा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि बैकोनी सरपंच व सचिव ने बिना संकल्प पारित किए राशि का आहरण व व्यय किया है, जो छग पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 20 का उल्लंघन है।

सरपंच को एसडीएम ने किया निलंबित
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