बताया जाता है कि पिछले कुछ समय से इस तरह के प्रयास किए जा रहे थे। दूसरे राज्यों की वाहनों को खपाने और नया पंजीयन लेकर उसका सौदेबाजी की जा रही थी। लेकिन, दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं देने पर आवेदन निरस्त कर दिया गया था। वहीं दस्तावेज जमा करने वालों की पहचान नहीं होने के कारण शिनाख्ती भी नहीं हो पाई। इसे देखते हुए आवेदनकर्ता को शपथ पत्र के साथ ऑनलाइन स्वप्रमाणित दस्तावेज पेश करने कहा गया है। ताकि किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा होने पर उसकी तुरंत शिनाख्त की जा सके। बता दें कि अब तक सेकेंड वाहनों के दस्तावेजों मैन्युअल जमा किया जाता था।