आदेश के अनुसार नया रायपुर निवासी वायुसेना छत्तीसगढ़ व ओडिशा सब एरिया में पदस्थ सुबेदार अर्जुन सिंह ने एक प्रतिष्ठित कंपनी का मोबाइल कंकाली अस्पताल व्यापारिक परिसर तात्यापारा से 12 जनवरी 2018 को 9999 रुपए में खरीदा।
इसमें एक साल की गारंटी दी गई थी। अब मोबाइल उपयोग के दौरान वह गर्म होकर बंद हो जाता था। रिपेरिंग के लिए उन्होंने दुकानदार को दिया। दुकानदार ने खराब मोबाइल को सुधारने के बहाने महीनों तक घुमाता रहा। इसके बाद डैमेज फोन को बिना सुधार के दे दिया। इसके बाद पीडि़त उपभोक्ता ने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई।
नए मोबाइल के साथ जुर्माना
जिला फोरम के सदस्य संग्राम सिंह ने बताया कि मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए सेवा में कमी पाई गई। अध्यक्ष बृजेंद्र कुमार शास्त्री ने की अध्यक्षता में फैसला सुनाते हुए पीडि़त को एक महीने के भीतर नया मोबाइल देने के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में 2000 रुपए देने का आदेश दिया है।