
night curfew
रायपुर. जिले के नगरी निकायों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Raipur) जारी कर दिया गया है। इसको प्रभावी बनाने के लिए कलेक्टर ने पुलिस के साथ एसडीएम, तहसीलदारों और नगर निगम को रात में निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि दो तरह के आदेश के कारण समय पर दुकानें बंद नहीं हो पा रही हैं।
कलेक्टर डॉ.एस.भारतीदासन ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों सहित नगर निगम रायपुर और बीरगांव के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय में खुला रखने के आदेश दिए है। इसका फायदा चौपाटी व छोटे वेंडर भी उठा रहे हैं। इसकी वजह से पुलिस को दुकानें बंद करानें भरपूर मशक्क्त करना पड़ रहा है।
जबकि कलेक्टर के आदेशानुसार यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तो को उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए सील कर दिया जायेगा। इसके अलावा महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। हालांकि अभी तक किसी पर प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है।
अभी तक नहीं लगा किसी दुकान में फ्लैक्स
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले की सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय - सीमा को प्रदर्शित करने को कहा है। हालांकि आदेश के दूसरे दिन तक किसी भी दुकान में फ्लैक्स नहीं लगाया गया है।
यह है गाइड लाइन
- आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी।
- इंडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे।
- टेक-अवे एवं होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात के 11.30 तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे।
- इस आदेश के तहत पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स इन नियंत्रण से मुक्त रखा गया है।
- सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
- समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- किसी बाजार या किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।
Published on:
31 Mar 2021 08:07 pm
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