श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग ने व्यापारियों के लिए न्यूनतम 3000 की राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। इस संबंध में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रम मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बाद राज्य के श्रम विभाग ने व्यापारियों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है।
शीघ्र ही इस संबंध में व्यापारियों के लिए जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने इसके लिए प्रदेश के कॉमन सर्विस सेंटर को अधिकृत किया है, जहां ऑनलाइन फॉर्म जमा कराया जा रहा है।
कैट ने लंबे समय से व्यापारियों के लिए पेंशन योजना की मांग रखी थी। इस योजना के अंतर्गत जिन व्यापारियों का टर्नओवर 1.50 करोड़ से अधिक नहीं है वह पात्र होंगे। दुकान मालिक, खुदरा व्यापारियों, चावल मिल मालिकों, तेल मिल मालिकों, वर्कशॉप मालिकों, कमीशन एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट, लघु होटल रेस्तरां के मालिकों और अन्य लघु व्यापारी इसमें शामिल होंगे।
योजना के अंतर्गत उपरोक्त श्रेणी के लघु व्यापारी की आयु 18 से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 (Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana) के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए आधार और बैंक खाता होना जरूरी है।