उन्होंने सभी विभागों के सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर, विभागाध्यक्ष को निर्देश भी दिए हैं। कहा गया है कि जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। बता दें कि इस बारे में केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की थी।कार्यक्रम स्थल में प्रवेश से पहले होगी जांच : जारी आदेश के मुताबिक कार्यक्रमों में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस की हार्डकॉपी रखने की नहीं होगी जरूरत, अब सॉफ्टकॉपी भी होगा मान्य
इसके लिए आवश्यक है कि आमंत्रित व्यक्तियों की संख्या से कम से कम तीन गुना अधिक व्यक्तियों के खड़े, बैठने की क्षमता मैदान पर हो। ताकि पर्याप्त फिजिकल सोशल डिस्टेंस के साथ कार्यक्रम व सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था की जा सके।