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स्पेशल कोर्ट ने SIT के आवेदन को किया खारिज, अंतागढ़ टेप कांड में अब नहीं देना होगा आवाज का नमूना

locationरायपुरPublished: Sep 21, 2019 09:00:07 am

Submitted by:

Akanksha Agrawal

स्पेशल मजिस्ट्रेट लीना अग्रवाल ने विशेष जांच टीम एसआईटी द्वारा लगाया गया आवेदन शुक्रवार को खारिज कर दिया है।

स्पेशल कोर्ट ने SIT के आवेदन को किया खारिज, अंतागढ़ टेप कांड में अब नहीं देना होगा आवाज का नमूना

स्पेशल कोर्ट ने SIT के आवेदन को किया खारिज, अंतागढ़ टेप कांड में अब नहीं देना होगा आवाज का नमूना

रायपुर. अंतागढ़ टेपकांड के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी उनके पुत्र अमित, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के दमाद पुनीत गुप्ता और पूर्व विधायक मंतूराम पवार को आवाज का नमूना नहीं देना पडेग़ा। स्पेशल मजिस्ट्रेट लीना अग्रवाल ने विशेष जांच टीम एसआईटी द्वारा लगाया गया आवेदन शुक्रवार को खारिज कर दिया है। उन्होनें मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एसआईटी के गठन को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय में पीआईएल लगाई गई थी। साथ ही उसकी भूमिका पर सवाल किया गया था। इस मामले में अभी तक एसआईटी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। इसे देखते हुए एसआईटी के आवेदन को खारिज किया जाता है।

बता दें कि स्पेशल मजिस्ट्रेट के समक्ष पुनीत गुप्ता के अधिवक्ता अमित बेनर्जी ने अंतागढ़ टेपकांड की वास्तविक सीडी और इलेक्ट्रिक साक्ष्य की जानकारी मांगी थी। साथ ही इसकी मूल प्रति कोर्ट में पेश करने का अनुरोध किया था। एसआईटी की ओर से अभियोजन पक्ष ने अपील दलील पेश करते हुए इसे जांच के लिए गुजरात स्थित गांधीनगर लैब में भेजा गया है। इसलिए रिपोर्ट नहीं मिली है। इसलिए कोर्ट में पेश किया जाना संभव नहीं है। पहले इसे जांच के लिए भोपाल स्थित लैब में भेजा गया था। लेकिन, उपकरण नहीं होने के कारण इसे चंडीगढ़ भेजा गया था।

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