साथ ही दोपहिया में केवल एक सवारी एवं चार पहिया में केवल दो सवारी ही बैठाने के निर्देश दिए, अधिक सवारी बैठाने पर वाहन को जप्त किया जाएगा और धारा 188 की कार्यवाही कर नोटिस थमाया जाएगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन भाठागांव, मंगल बाजार एरिया में पूर्ण शक्ति से लॉक डाउन का पालन कराने, ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी रखने, एवं लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188,269,270 के तहत अपराध दर्ज करने तथा धारा 188 के तहत नोटिस देने बताया गया।
01.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लाँकडाउन के नियम का सख़्ती से पालन कराने दिए निर्देश।
02.दो पहिया में एक सवारी एवं चार पहिया में केवल दो सवारी ही बैठ सकेंगे।
03. लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188,269,270 के तहत अपराध दर्ज होगा।
04. कंटेनमेंट जोन ,मंगल बाजार, भाठागांव क्षेत्र में होगी पूर्ण शक्ति।
05. ड्रोन कैमरे से होगी लगातार शहर की निगरानी।
06. नियम उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के वाहन होंगे जप्त।
02.दो पहिया में एक सवारी एवं चार पहिया में केवल दो सवारी ही बैठ सकेंगे।
03. लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188,269,270 के तहत अपराध दर्ज होगा।
04. कंटेनमेंट जोन ,मंगल बाजार, भाठागांव क्षेत्र में होगी पूर्ण शक्ति।
05. ड्रोन कैमरे से होगी लगातार शहर की निगरानी।
06. नियम उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के वाहन होंगे जप्त।