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सरकारी नौकरी के लिए करना होगा इंतजार, ट्रांसफर, होटलों में बैठक सहित विदेश यात्रा पर लगी रोक

locationरायपुरPublished: May 27, 2020 11:04:31 pm

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CG Desk

नए और रिक्त पदों पर भर्ती बंद, पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि में भी होगी मितव्ययता, राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों सहित निगम, मण्डल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं में भी निर्देश होंगें लागू।

सरकारी नौकरी के लिए करना होगा इंतजार, ट्रांसफर, होटलों में बैठक सहित विदेश यात्रा पर लगी रोक

सरकारी नौकरी के लिए करना होगा इंतजार, ट्रांसफर, होटलों में बैठक सहित विदेश यात्रा पर लगी रोक

रायपुर . किलर कोरोना का कोहराम प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आम जन जीवन के साथ- साथ सरकारी काम काज में भी भारी प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई रिसर्च के अनुसार आने वाले कुछ सालों तक बेरोजगारी भी चरम पर होगी। इसी बीच सरकार ने विभागों के रिक्त पदों सहित नए पदों पर भर्ती में रोक लगा दी है। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर बड़ा असर हुआ है। यही वजह है राज्य सरकार ने विभागों के बजट में कटौती करने के बाद मितव्ययता के लिए कई बड़े निर्णय लिए हैं। इसके तहत नद पदों का निर्माण, स्थानांतरण, महंगे होटलों में बैठकें, विदेश यात्रा और नए वाहनों की खरीदी पर रोक लगा दी गई है। वहीं रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि में कटौती होगी।
यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विभागों, कार्यालयों के साथ-साथ सभी निगम, मण्डल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं में भी लागू होंगे। यह व्यवस्था 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। इसका असर 5 लाख 14 हजार 087 कर्मचारियों पर होगा। वित्त विभाग के मुताबिक लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोडक़र शेष सभी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी।
नहीं मिलेगी एरियर्स की राशि :-
विभागों में पदोन्नति की कार्यवाही तो होगी लेकिन स्थानांतरण को रोकने के लिए याथसंभव उस पद को उसी स्थान पर आगामी आदेश तक अस्थायी तौर पर उन्नयन (अपग्रेड) कर दिया जाए। पदोन्नति-क्रमोन्नति के फलस्वरूप देयक एरियर्स राशि के भुगतान को वित्त विभाग के आगामी आदेश तक विलंबित रखा जाए। विभागों के स्थापना व्यय को नियंत्रित रखने के लिए नवीन पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई है।
स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण को प्राथमिकता :-
सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति के मुताबिक तबादलों पर रोक लगी है। स्थानांतरण केवल समन्वय में अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। स्थानांतरण पर अतिरिक्त व्यय भार को ध्यान में रखते हुए विभाग समन्वय में भी न्यूनतम स्थानांतरण करेंगे। अति आवश्यक होने पर स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी।
अधिकारियों की बिजनेस क्लास हवाई यात्रा पर रोक :-
लोक हित में अपवाद को छोडक़र राज्य शासन के व्यय पर विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शासकीय अधिकारियों के बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा और प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। अनावश्यक एवं बिना सक्षम स्वीकृति के शासकीय भ्रमण प्रतिबंध रहेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नवीन वाहनों के क्रय पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं विभागों को कम बैठक लेने के निर्देश दिए गए हैं। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, शासकीय समारोह महंगे होटलों की बजाय शासकीय भवनों में होंगे।
आगामी आदेश तक नहीं होगी वेतन वृद्धि :-
राज्य के शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। किन्तु 1 जनवरी 2021 एवं 1 जुलाई 2021 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के मामले में यह लागू नहीं होगा। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत जमा खाता (पीडी एकाउंट) जो एक वर्ष की अवधि से प्रचलन में नहीं है, को तत्काल बंद करने तथा खाते में जमा राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए है।
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