विभागों में पदोन्नति की कार्यवाही तो होगी लेकिन स्थानांतरण को रोकने के लिए याथसंभव उस पद को उसी स्थान पर आगामी आदेश तक अस्थायी तौर पर उन्नयन (अपग्रेड) कर दिया जाए। पदोन्नति-क्रमोन्नति के फलस्वरूप देयक एरियर्स राशि के भुगतान को वित्त विभाग के आगामी आदेश तक विलंबित रखा जाए। विभागों के स्थापना व्यय को नियंत्रित रखने के लिए नवीन पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति के मुताबिक तबादलों पर रोक लगी है। स्थानांतरण केवल समन्वय में अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। स्थानांतरण पर अतिरिक्त व्यय भार को ध्यान में रखते हुए विभाग समन्वय में भी न्यूनतम स्थानांतरण करेंगे। अति आवश्यक होने पर स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी।
लोक हित में अपवाद को छोडक़र राज्य शासन के व्यय पर विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शासकीय अधिकारियों के बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा और प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। अनावश्यक एवं बिना सक्षम स्वीकृति के शासकीय भ्रमण प्रतिबंध रहेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नवीन वाहनों के क्रय पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं विभागों को कम बैठक लेने के निर्देश दिए गए हैं। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, शासकीय समारोह महंगे होटलों की बजाय शासकीय भवनों में होंगे।
राज्य के शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। किन्तु 1 जनवरी 2021 एवं 1 जुलाई 2021 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के मामले में यह लागू नहीं होगा। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत जमा खाता (पीडी एकाउंट) जो एक वर्ष की अवधि से प्रचलन में नहीं है, को तत्काल बंद करने तथा खाते में जमा राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए है।