बता दें कि वाहन खरीदारों को सब्सिडी की राशि नहीं मिलने की खबर पत्रिका में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी। इसके बाद साफ्टवेयर को शुरू किया गया। बताया जाता है कि इस समय ईवी ऑटोमोबाइल्स डीलरों से वाहन मालिकों की सूची मंगवाई गई है। इसकी जांच करने के बाद उनके बैंक खातों को परिवहन विभाग के सर्वर से कनेक्ट किया जा रहा है। साथ ही वाहन की कुल कीमत के अनुसार सब्सिडी की राशि तय की जा रही है। जिन ग्राहकों द्वारा ईवी खरीदी की गई है वह अपने डीलर से संपर्क कर उन्हें अपना बैंक खाता दें सकते है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 26 अगस्त को ईवी पॉलिसी लागू की गई थी। इसे दोबारा अपडेट करने के बाद 30 अक्टूबर को नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें वाहन विक्रेताओं और खरीदारों को जोड़ने के साथ ही सब्सिडी की राशि का प्रावधान किया गया।
बैंक खाते में आएगी राशि सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू ने कहा कि मोटरयान अधिनियम के तहत पंजीकृत ईवी खरीदने वाले के सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यह राशि खरीदारों के बैंक खाते में 15 दिसंबर के बाद से मिलनी शुरू होगी।