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फोन टेपिंग मामले में निलंबित IPS रजनेश सिंह से EOW दफ्तर में हुई ढ़ाई घंटे पूछताछ

locationरायपुरPublished: May 20, 2019 05:30:24 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

आर्थिक अपराध अन्वेषण (EOW) ब्यूरो की टीम ने सोमवार को निलंबित आईपीएस (Suspended IPS) रजनेश सिंह (Rajnesh Singh) से फोन टेपिंग मामले (Phone Tapping Case) में ढाई घंटे तक पूछताछ की।

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रायपुर. आर्थिक अपराध अन्वेषण (EOW) ब्यूरो की टीम ने सोमवार को निलंबित आईपीएस (Suspended IPS) रजनेश सिंह (Rajnesh Singh) से फोन टेपिंग मामले (Phone Tapping Case) में ढाई घंटे तक पूछताछ की। लंच के बाद एक बार फिर रजनेश सिंह से पूछताछ होगी। ईओडब्ल्यू एसपी आईके एलेसेला ने कहा, रजनेश सिंह से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ हो रही है।
इससे पहले ईओडब्ल्यू (Economic Offence Wing) के नोटिस पर निलंबित आईपीएस रजनेश सिंह (Suspended IPS Rajnesh Singh) सोमवार सुबह ईओडब्ल्यू के मुख्यालय पहुंचे। बतादें कि ईओडब्ल्यू ने निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों ही अफसरों को इसके लिए समन जारी किया गया है। ईओडब्ल्यू ने रजनेश सिंह को सोमवार और उसके बाद मुकेश गुप्ता को मंगलवार को ईओडब्ल्यू के मुख्यालय बुलाया गया है।
दोनों से पूछताछ के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रश्नावली तैयार की गई है। चार सदस्यीय टीम पूछताछ के दौरान उनके द्वारा दिए गए बयान को दर्ज करेगी। मुकेश गुप्ता से फोन टेपिंग मामले (Phone Tapping Case)) में पहले दौर की पूछताछ हो चुकी है।
वह हाईकोर्ट (High Court) से राहत मिलने के बाद 25 अप्रैल को ईओडब्ल्यू पहुंचे थे। इस दौरान फोन टेपिंग के मामले में अपना बयान दर्ज कराया था। साथ ही नियमों के दायरे में रहकर अपना काम करने का हवाला देते हुए सभी को कोर्ट में देख लेने की बात कही थी।

अधिवक्ता को बुलवाया
ईओडब्ल्यू ने पहली बार निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता के अधिवक्ता अमीन खान को भी बुलवाया गया है। उनकी उपस्थिति में पूछताछ होगी। फोन टेपिंग का मामला (Phone Tapping Case) दर्ज करने के बाद दोनों ही अफसरों को समन जारी किया गया था। लेकिन, वह उपस्थित नहीं हुए थे। हाइकोर्ट में उन्होंने कोई समन नहीं मिलने का हवाला दिया था। इस दौरान ईओडब्लू ने विभाग द्वारा भेजे गए समन की कॉपी पेश की गई थी।

हाईकोर्ट का आदेश लेकर पहुंचेगे
रजनेश सिंह (Suspended IPS) के अपने अधिवक्ता और हाईकोर्ट के आदेश की प्रति लेकर पहुंचने की जानकारी मिली है। बताया जाता है कि इसमें रजनेश सिंह का बयान दर्ज करने के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं डालने, उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखने और जांच में ईओडब्ल्यू (EOW) को सहयोग करने का निर्देश दिया है। मुकेश गुप्ता के आवेदन पर आगामी आदेश तर गिरफ्तार नहीं करने और सम्मानजनक तरीके से पूछताछ करने कहा गया है।

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