निलंबित आईपीएस जीपी सिंह आज हो रिहा हुए । छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। जमानत में कई शर्तें है।
रायपुर। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (GP SINGH) आज हुए रिहा । छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। जमानत में कई शर्तें है। शर्तों के अनुसार ट्रायल सिर्फ रायपुर में हई। जांच के दिन विभागीय अधिकारी ही उपस्थित थे । बंद लिफाफे में अपना ट्रैक रिकार्ड ट्रायल कोर्ट में पेश दिया ।
अपनी संपत्ति किसी न बेच सकेंगे न ही गिरवी रख सकेंगे। इसके साथ ही प्रेस से सीधे कभी मुखातिब नहीं होंगे। बतादें कि जीपी सिंह रासुका और आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 माह से जेल में है। आपको बता दे कि निलंबित एडीजी (GP SINGH) राजद्रोह के अलावा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप झेल रहे हैं। वे 120 दिनों से जेल में हैं। आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की टीम ने निलंबित एडीजी को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए सात दिनों तक रिमांड पर रखा।
सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट पहुंचा जमानत केस हाईकोर्ट में जीपी सिंह की जमानत याचिका लंबित होने के बाद उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया था। जीपी सिंह के वकील आशुतोष पांडेय ने बताया कि 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में ही सुनवाई करने का आदेश दिया है। इस दौरान 9 मई को केस हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में लगा था। उन्होंने इस मामले को एप्रोपिएट बेंच में रखने के निर्देश दिए थे। 10 मई को जस्टिस दीपक तिवारी की बेंच में उनकी बेल पर नंबर नहीं आ पाया था।