गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने भी लॉकडाउन में रियायत देते हुए सोमवार को राखी और मिठाई के स्टॉल लगाने की अनुमति दे दी है। वहीं बिलासपुर कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर ने लॉकडाउन वाले इलाकों में सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक मिठाई और राखी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है।
रायपुर में यह रहेगी व्यवस्था
रायपुर कलेक्टर ने बाजारों के अधिकारियों को सोमवार को सुबह 6 से 10 बजे तक राखी व मिठाई की दुकानें खोलने के दौरान निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। मिठाई व राखी की व्यापारी होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। मिठाई की दुकानों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। दुकान पर सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। लापरवाही मिलने पर दुकान सील कर दिया जाएगा। मिठाई की दुकानों के बाहर ग्राहकों के लिए गोल घेरे बनाए जाने के निर्देश दिए हैं।
दूध, सब्जी, फल की दुकानें तय समय में खोलने की अनुमति होगी। सभी बाजार बंद रहेंगे। लोग घरों में ही रहें। सोमवार को राखी व मिठाई की दुकानें खोलने की छूट होगी।
-डॉ. एस. भारतीदासन, कलेक्टर, रायपुर