डीजीपी ने भी दिए निर्देश
लिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी ने कहा कि दुकानों और बाजार खुलने के लिए निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। ऑटो और टेक्सी सहित अन्य सावारी वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी नहीं होनी चाहिए। सभी यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। बाजार सार्वजनिक स्थानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। निर्धारित समयावधि में ही लोगों को आने जाने की अनुमति मिलेगी। लाकडाउन अवधि में दुकाने नहीं खुले तथा लोगों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग और चिकित्सा तथा अन्य जरूरी कार्यों के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति दी जाए।