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सामुदायिक संक्रमण को रोकने सभी एहतियाती कदम उठाएं: मुख्य सचिव मंडल : सभी जिलों में कोविड हास्पिटल 10 जून तक पूर्ण कर लिए जाएं

locationरायपुरPublished: Jun 01, 2020 08:28:11 pm

Submitted by:

Shiv Singh

वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान ये रहे उपस्थित
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान प्रमुख मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग गौरव द्विवेदी, वन एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, परिवहन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह, सचिव श्रम सोनमणि बोरा, लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव अलरमेल मंगई डी, पुलिस महा निरीक्षक आनंद छाबड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सामुदायिक संक्रमण को रोकने सभी एहतियाती कदम उठाएं: मुख्य सचिव मंडल : सभी जिलों में कोविड हास्पिटल 10 जून तक पूर्ण कर लिए जाएं

सामुदायिक संक्रमण को रोकने सभी एहतियाती कदम उठाएं: मुख्य सचिव मंडल : सभी जिलों में कोविड हास्पिटल 10 जून तक पूर्ण कर लिए जाएं

रायपुर. छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मुख्य सचिव आर. पी. मण्डल ने आज चिप्स कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग जरिए कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों सहित जिला अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक में सभी संभागायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
मुख्य सचिव आर.पी. मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के कार्यों में समन्वय और निगरानी के लिए विशेष प्रकोष्ठ तैयार किया गया है। अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और स्वास्थ्य सचिव, परिवहन सचिव, श्रम विभाग के सचिव लगातार इस प्रकोष्ठ के माध्यम से निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण का फैलाव सामुदायिक स्तर पर न होने पाए इसके लिए पूरी सजगता और गंभीरता से कार्य करना होगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में फैले संक्रमण को ध्यान रखते हुए सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में कोविड अस्पताल तैयार नहीं हुए हैं उन जिलों में आगामी दस दिनों में सभी तैयारी पूर्ण कर ली जाए। इन अस्पतालों में निर्धारित मापदंडों का पालन किया जाए। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी स्पोट्स काम्पलेक्स, स्टेडियम, सार्वजनिक पार्क, क्लब एवं बार सात जून तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
मौका-मुआयना के बाद करें कंटेनमेंट जोन का निर्धारण
मुख्य सचिव मंडल ने कहा कि कंटेण्टमेंट जोन का निर्धारण मौका मुआयना के बाद व्यवहारिक तौर पर किया जाए ताकि लोगों को अनावश्यक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आए श्रमिकों एवं अन्य लोगों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में सभी का अनिवार्य रूप से सेम्पल टेस्टिंग किया जाए। क्वारंटीन सेंटरों की प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मानिटरिंग की जाए। इन केन्द्रोंं में प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही यहां स्वास्थ्य परीक्षण, भोजन-पानी, मनोरंजन एवं सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए इनकी नियमित रूप से नजदीकी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य जांच कराने की व्यवस्था की जाए तथा आवश्यकता अनुसार इन्हें आइसोलेशन कक्ष में रखा जाए।
मुख्य सचिव ने कहा है कि सामुदायिक संक्रमण की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के बाहर और एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से ई-पास लेना होगा। उन्होंने कहा कि रेल से आने वाले यात्रियों का प्रदेश के सभी स्टेशनों में अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाए और निजी वाहन और टेक्सी से आने वाले लोगों का भी विस्तृत विवरण और निवास का पता आदि रखा जाए। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कोविड अस्पतालों की व्यवस्था की जिले वार तैयारी की समीक्षा की और विभिन्न चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता और चिकित्सा स्टाफ के प्रशिक्षण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चिकित्सा स्टाफ को प्रशिक्षण की जरूरत होने पर इसकी व्यवस्था की जाए।

डीजीपी ने भी दिए निर्देश

लिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी ने कहा कि दुकानों और बाजार खुलने के लिए निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। ऑटो और टेक्सी सहित अन्य सावारी वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी नहीं होनी चाहिए। सभी यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। बाजार सार्वजनिक स्थानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। निर्धारित समयावधि में ही लोगों को आने जाने की अनुमति मिलेगी। लाकडाउन अवधि में दुकाने नहीं खुले तथा लोगों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग और चिकित्सा तथा अन्य जरूरी कार्यों के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति दी जाए।
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