हर सरकारी स्कूल में करना है समिति का गठन
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हर सरकारी स्कूल में समिति का गठन करना है। स्कूल प्रायमरी और मीडिल श्रेणी का है, तो यहां पर हर वर्ष समिति के सदस्यों में बदलाव किया जाएगा। स्कूल हाईस्कूल और हायर सेकेंड्री है, तो यहां पर गठित समिति के सदस्यों को तीन साल के पदस्थ किया जाता है। प्रायमरी और मीडिल स्कूलों में समिति के सदस्यों का चयन प्राचार्य के मनोनयन से और हाईस्कूल व हायर सेकेंड्री स्कूलों की समिति में सदस्यों का चयन जनप्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है।
शहरी इलाके के स्कूलों में समिति का गठन नहीं
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया, कि जिले के ग्रामीण इलाको में संचालित शासकीय स्कूलों में समिति का गठन हुआ है। शहरी इलाके में संचालित शासकीय स्कूलों में इसका पालन होना अभी शेष है। जल्द से जल्द समिति का गठन करके वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देने की बात विभागीय अधिकारी कह रहे है।
सदस्य संख्या इस प्रकार होगी
– नामांकित बच्चों के अभिभावक – 14
– स्थानीय निकाय के सदस्य – 02
– विद्यालय प्रमुख (पदेन सचिव) – 01
– विद्यालय की वरिष्ट शिक्षिका – 01
कुल – 18
बाक्स
समिति के सदस्यों को होती है ये जिम्मेदारी
1. शाला में उपलब्ध संसाधन, उनकी उपलब्धता, पर्याप्तता और उपयोगिता
2. सीखना-सिखाना और आंकलन
3. विद्यार्थियों की प्रगति, उपलब्धि और विकास
4. शिक्षकों का कार्य-प्रदर्शन और उनका व्यावसायिक उन्नयन
5. शाला नेतृत्व और शाला प्रबंधन
6. समावेश, स्वास्थ्य और सुरक्षा
7. समुदाय की सहभागिता
वर्सन
शाला समिति के सदस्यों की जानकारी का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। नोडलों को स्कूलों से जानकारी जुटाने के लिए कहता हूं।
डीएस चौहान, सहायक संचालक
समग्र शिक्षा
हमने समिति का गठन करके बीईओ कार्यालय को जानकारी भेज दी है। समिति का गठन वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार हुआ है।
दीपक कुमार साहू, प्राचार्य
भाठागांव शासकीय स्कूल