‘पत्रिका’ ने 20 जनवरी को खबर प्रकाशित कर प्रशासन को बताया था कि आवेदनों की संख्या कम करने के लिए रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद कलक्टर ने मंगलवार को बैठक लेकर राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आए आवेदनों में यदि दस्तावेजों की कमी होगी तो उन्हें रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। किसी भी स्थिति में आवेदनों को वापस न करें तभी लोगों को इसका समुचित लाभ मिल सकेगा।
यह है मामला : लोकसेवा गारंटी में किसी भी समस्याओं का निराकरण 30 दिन के भीतर किया जाना है, लेकिन जिम्मेदार मामले का निपटारा नहीं कर पा रहे हैं। पेंडेंसी कम दिखाने के लिए अधिकारियों ने आवेदनों में छोटी-छोटी कमी निकाल कर प्रकरणों को निरस्त करने काम शुरू कर दिया था। जिले में कुल आवेदन 8,07,747 आए। जिनमें से कुल 7,33,946 प्रकरणों को स्वीकार किया गया। 53,853 प्रकरण वापस किए गए। इसके अलावा 11721 प्रकरण निरस्त भी कर दिए गए।