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अब अगर चलाना है अस्पताल तो करना होगा ये जरुरी काम

locationरायपुरPublished: Apr 30, 2019 09:31:51 pm

Submitted by:

Deepak Sahu

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ वायके शर्मा को निर्देश दिए कि वे सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें और जल्द से जल्द यह कार्य पूरा कराएं।

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अब अगर चलाना है अस्पताल तो करना होगा ये जरुरी काम

भाटापारा. जिले के सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित सभी अस्पतालों और लैबोरेटरियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बायो मेडिकल वेस्ट का प्राधिकार पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ वायके शर्मा को निर्देश दिए कि वे सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें और जल्द से जल्द यह कार्य पूरा कराएं।
सीएमएचओ डॉ शर्मा ने बताया कि प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए सभी स्वाथ्य संस्थाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ 10 तरह के दस्तावेज अपलोड करने होंगे करने होंगे।

इन दस दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत

1.स्वास्थ्य संस्था की निर्माण लागत उसमें उपलब्ध उपकरणों के की लागत सहित,

2.संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और जनपद पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र,

3.सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जानकारी,

5.भू अभिलेख नक्शा खसरा बी वन,
6.प्रदूषित पानी के उपचार के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रिपोर्ट,

7.जैव अपशिष्ट की कोड वाइज जानकारी और कचरे के प्रकार अनुसार वजन,

8.जैव अपशिष्ट का कोड वाइज वार्षिक जानकारी और कचरे के प्रकार अनुसार वजन,
9.जनरेटर की जानकारी,

10.यदि पूर्व में प्राधिकार पत्र प्राप्त किया गया हो तो उसके अनुपालन और प्राधिकार का वर्णन और शपथ पत्र

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