रायपुरPublished: May 24, 2020 05:22:01 pm
dharmendra ghidode
जिला गरियाबंद के तीन मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के उपाय को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ग्रामों के चिह्नित चौहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
जिले में तीन नए कोरोना मरीज मिले तीन किमी की परिधि बफर जोन घोषित
गरियाबंद. वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए युद्धस्तर पर प्रयास जारी है। जिले के संदिग्ध मरीजों का सेम्पल जांच हेतु प्रेषित किया गया है। कल रात्रि एम्स रायपुर द्वारा जिले में 3 नए धनात्मक कोरोना मरीज मिलने के पश्चात कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्याम धावड़े ने सम्बंधित क्षेत्र को कंटेटमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं तीन किमी के दायरे को बफर जोन घोषित किया गया है। गरियाबंद विकासखंड के ग्राम खुर्सीपार, रावनडिग्गी और विकासखंड मैंनपुर के ग्राम मुचबहाल में यह कार्रवाई की गई है।
जिला गरियाबंद के तीन मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के उपाय को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ग्रामों के चिह्नित चौहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त केन्टेनमेंट जोन के अतिरिक्त तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। ग्राम खुर्सीपार में पूर्व दिशा सोनकुंवर पिता कंचन का खेत, पश्चिम दिशा सेम्हरढाप मार्ग में जगलाल की दुकान, उत्तर दिशा मोहलाई मार्ग में दानीराम का मकान, दक्षिण दिशा खरता मार्ग में राम साय का मकान को कंटेटमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी तरह है ग्राम रावनडिग्गी में पूर्व दिशा चिपरी मार्ग पर नाला, पश्चिम दिशा सोंढुर नाला, उत्तर दिशा आमागांव मार्ग में रावनडिग्गी नाला, दक्षिण दिशा पेंड्रा मार्ग में जीवन सोम का मकान तक और ग्राम मुचबहाल में पूर्व दिशा बेदलाल का दुकान, पश्चिम दिशा जयराम का दुकान, उत्तर दिशा बनवापारा (ओडिशा बार्डर) दक्षिण दिशा बरगद का वृक्ष, ढोर्रा-माहुलकोट-मुचबहाल चौगड्डा को कंटेटमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कन्टेमेट जोन में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त चिह्नित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बन्द रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी।
वाहनों को आवागमन पर बंदिश
सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। मेडिकल, मरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित, स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशनुसार आपातकालीन सर्विलांस, कान्टेक्ट, ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जाएगी।