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सरकारी जमीन पर अवैध कालोनी, टीएनसी की जांच में खुलासा, बिल्डर को नोटिस

locationरायपुरPublished: Dec 01, 2020 10:20:21 pm

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CG Desk

– स्वागत विहार जैसा घोटाला करने की थी तैयारी .

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रायपुर। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध आवासीय कॉलोनी निर्माण करने के लिए नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से नक्शा पास कराने का खुलासा हुआ है। मामले में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टीएनसी) ने बिल्डर को नोटिस जारी कर दिया है। बिल्डर सरकारी जमीन पर निर्माण करके स्वागत विहार जैसा घोटाला करने की तैयारी में था। ग्राम एवं नगर निवेश विभाग की टीम की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
टीम ने जांच में पाया कि शासकीय भूमि के साथ-साथ कोटवारी भूमि को शामिल कर विकास अनुज्ञा हासिल की गई। इस पर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने मेसर्स रामा बिल्डकॉन के संचालक राजीव अग्रवाल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संयुक्त संचालक ने लिखा है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग के पत्र के बाद समस्त कोटवारी भूमियों को शासकीय मद में दर्ज कर लिया है। इस मामले में संयुक्त संचालक ने 7 दिन के भीतर रामा बिल्डकॉन से जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं उन्होंने इस विकास योजना के लिए प्रस्तुत नक्शा को अवैधानिक कृत्य मानते हुए निरस्त करने की भी बात कही है। संयुक्त संचालक ने योजना का नक्शा निर्माण करने वाले आर्किटेक्ट राजेन्द्र जैन से भी 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।
शासकीय भूमि आवंटन पर लगी रोक
मेसर्स रामा बिल्डकॉन ने शासकीय भूमि को निजी बताकर नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से अपने विकास कार्य का नक्शा पास करवा लिया था। इसके बाद शासकीय भूमि की मांग करने मेसर्स रामा बिल्डकॉन ने कलेक्टर रायपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। इस पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए राजकुमार दुबे ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में शासकीय भूमि आबंटित नहीं करने के लिए जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए शासकीय भूमि के आबंटन पर रोक लगा दी।
कोटवारी भूमि को शासकीय मद में किया जा चुका है दर्ज
उच्च न्यायालय की ओर से शासकीय भूमि के आबंटन पर रोक के बाद नोटिस में संयुक्त संचालक ने लिखा है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग के पत्र के बाद समस्त कोटवारी भूमियों को शासकीय मद में दर्ज कर लिया है। इसका उल्लेख हाइकोर्ट के आदेश भी है।

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