scriptकोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने या 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होने पर राज्य के भीतर यात्रा की मिलेगी अनुमति | Travel will be allowed inside the state if there is a negative report | Patrika News

कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने या 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होने पर राज्य के भीतर यात्रा की मिलेगी अनुमति

locationरायपुरPublished: May 21, 2021 05:23:39 pm

Submitted by:

ashutosh kumar

रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर एयरपोर्ट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी

कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने या 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होने पर राज्य के भीतर यात्रा की मिलेगी अनुमति

कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने या 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होने पर राज्य के भीतर यात्रा की मिलेगी अनुमति

रायपुर. नोवेल कोरोना वायरस के नए वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में हवाई जहाज, रेल एवं सड़क मार्ग से अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए पूर्व में जारी निर्देशों में आंशिक संशोधन किया गया है।
हवाई यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों से बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा उन्हें ही राज्य के भीतर आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी।
जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आरटीपीसीआर जांच टेस्ट रिपार्ट नहीं होगी उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर की जाएगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आइसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा। रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर एयरपोर्ट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी।
रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा उन्हें भी राज्य के भीतर रेलवे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी।
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