सात माह बजे का डीजे
बतादें कि पहले लॉकडाउन के बाद से राजधानी में डीजे के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद से पहले धमाल व बैंड पार्टी को अनुमति दी गई। अब प्रशासन ने डीजे को सीमित रुप में अनुमति प्रदान की है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कह दिया है कि यदि निर्धारित शर्तें नहीं मानी गईं तो डीजे संचालकों पर धारा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी।
माननी होंगी यह शर्ते
– डीजे संचालकों कोविड-19 की गाइडलान का पालन करना होगा।
– सिर्फ दो छोटे बॉक्स बजाने की ही अनुमती रहेगी।
– डीजे किसी भी सार्वजनिज रोड पर बजाने की अनुमति नहीं होगी।
– सिर्फ कार्यक्रम के नियत स्थान पर ही डीजे चलाया जा सकेगा।
– डीजे संचालन रात 10 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा।
– डीजे को किसी वाहन में लोड करके नहीं बजाया जाएगा।
– यदि डीजे के साथ धमाल शामिल होता है तो सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रुप से किया जाना चाहिए।