scriptत्योहारी सीजन में डीजे को सशर्त मिली छूट, माननी होंगी यह शर्ते | Unlock: DJ gets conditional exemption in the festive season | Patrika News

त्योहारी सीजन में डीजे को सशर्त मिली छूट, माननी होंगी यह शर्ते

locationरायपुरPublished: Oct 25, 2020 05:09:09 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

– लॉकडाउन (Lockdown) के बाद से राजधानी में डीजे पर लगी थी रोक – प्रशासन ने डीजे को सीमित रुप में अनुमति प्रदान की

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रायपुर. त्योहारी सीजन को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में डीजे संचालन की सशर्त अनुमति दी है। आदेश के मुताबिक डीजे संचालक सड़क पर घूमते हए डीजे नहीं बजा पाएंगे। सिर्फ कार्यक्रम स्थल पर दो छोट बॉक्स ही बजा सकेंगे। इसके लिए अपने स्थानीय थाने में सूचना देनी होगी। बता दें कि लंबे समय से डीजे का व्यापार पूरी तरह से ठप्प हो गया था। जिसके कारण डीजे संचालक रोटी रोजी के लिए मोहताज हो गया थे। संघ ने कई बार कलेक्टर और जन प्रतिनिधियों को डीजे का संचालन पुन: शुरू करने की मांग की थी।
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बतादें कि पहले लॉकडाउन के बाद से राजधानी में डीजे के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद से पहले धमाल व बैंड पार्टी को अनुमति दी गई। अब प्रशासन ने डीजे को सीमित रुप में अनुमति प्रदान की है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कह दिया है कि यदि निर्धारित शर्तें नहीं मानी गईं तो डीजे संचालकों पर धारा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी।

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माननी होंगी यह शर्ते
– डीजे संचालकों कोविड-19 की गाइडलान का पालन करना होगा।
– सिर्फ दो छोटे बॉक्स बजाने की ही अनुमती रहेगी।
– डीजे किसी भी सार्वजनिज रोड पर बजाने की अनुमति नहीं होगी।
– सिर्फ कार्यक्रम के नियत स्थान पर ही डीजे चलाया जा सकेगा।
– डीजे संचालन रात 10 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा।
– डीजे को किसी वाहन में लोड करके नहीं बजाया जाएगा।
– यदि डीजे के साथ धमाल शामिल होता है तो सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रुप से किया जाना चाहिए।

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