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बड़ी राहत : इन नियमों के साथ मिली कोचिंग खोलने की अनुमति, जानें क्या हुआ अनलॉक और क्या रहेगा बंद

locationरायपुरPublished: Jun 29, 2021 06:56:43 pm

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CG Desk

– 9 अप्रैल से लॉकडाउन के बाद बंद थी यह सभी गतिविधियां, 50 फीसदी दर्शकों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, लाइब्रेरी-स्वीमिंग पूल भी ओपन।

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रायपुर . सोमवार से अनलॉक छत्तीसगढ़ का सिलसिला शुरू चूका है। सिनेमा हॉल 50 फीसदी दर्शकों के लिए खुलेंगे। लाइब्रेरी और स्वीमिंग पूल खोलने का फैसला किया गया है। सिनेमा हाल और लाइब्रेरी में बैठक क्षमता से सिर्फ 50 फीसदी लोगों को ही अनुमति की शर्त लागू रहेगी। इसी क्रम में अब प्रदेश में पढ़ाई भी अनलॉक होने लगी है। रायपुर में कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि कोचिंग संस्थान भी कोरोना गाइडलाइन के तहत ही खुलेंगे।
9 अप्रैल से जारी लॉकडाउन के बाद यह मौका है जब इन्हें आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सोमवार को कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया। स्वीमिंग पूल, थियेटर रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा जंगल सफारी, तेलीबांधा तालाब, बूढ़ा तालाब, पुरखौती मुक्तांगन वाटर पार्क और थीम पार्क भी खोलने की अनुमति दे गई है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू रहेगा।
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50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे कोचिंग संस्थान
रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि राजधानी में कोरोना संक्रमण अब काबू में आ चुका है। ऐसे में रायपुर में पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
वैक्सीन लेने वाले लोगों को प्राथमिकता
नए आदेश के मुताबिक लाइब्रेरी में कोविड-19 वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों को पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर लाइब्रेरी में एंट्री दी जाएगी।

दुकान और ऑफिस के बाहर लगवाना बोर्ड लगाना जरूरी
कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सभी शासकीय और निजी कार्यालयों के बाहर टीकाकरण का पोस्टर लगाना होगा। दुकान या दफ्तर के बाहर पोस्टर पर लिखा होना चाहिए कि यहां कार्यरत सभी लोगों को टीका लगाया जा चुका है।
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इन्हें मिली छूट

– लाइब्रेरी और सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत सिंटिंग व्यवस्था के साथ छूट ,हर शो के बाद हॉल को सेनिटाइज किया जाएगा।
– वॉटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर, स्वीमिंग पूल, जंगल सफारी, तेलीबांधा तालाब, बूढ़ा तालाब, पुरखौती मुक्तांगन रात 8 बजे तक ओपन।
– सब्जी मंडी, बाजार, अनाज की मंडियां, शोरूम, शराब की दुकानें, ठेला चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम रात 8 बजे तक ओपन।
– कोरोना गाइडलाइन के साथ कोचिंग संस्थान खुलेंगे। 50 प्रतिशत होगी क्षमता।

इन पर अभी भी प्रतिबंध

– स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट के लिए बंद रहेंगे।
– हॉस्टल में केवल परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स ही रह सकेंगे।
– शासन की अनुमति से प्राप्त परीक्षाओं को छोड़कर एजुकेशन सेंटर्स में कोई एक्टिविटी नहीं होगी।
– सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक-राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
शादी समारोह के लिए भी बनाई गई गाइडलाइन
इसके अलावा शादियों के लिए भी कोरोना की गाइडलाइन बनाई गई है। विवाह कार्यक्रम में 50 लोगों को ही शामिल करने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा. रायपुर में धारा 144 लागू है। ऐसे में किसी भी तरह के सामाजिक या राजनीतिक धरना प्रदर्शन, रैली और जुलूस की अनुमति नहीं होगी।
चेक पोस्ट पर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद एंट्री
हवाई यात्रा, रेल से सफर या सड़क से यात्रा करने वाले यात्रियों के पास 96 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए या वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिले के भीतर रेलवे स्टेशन या जिला की सीमा की चेक पोस्ट से आगे जाने वाले जिन यात्रियों के पास ये दस्तावेज नहीं होंगे तो वहीं उनकी कोविड जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने तक सभी को होम आइसोलेट रहना होगा।
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