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गायों का बीमा करने का झांसा देकर वेटनरी डॉक्टर ने लगाया पीड़ित को चूना, पशु की मौत से हुआ खुलासा

locationरायपुरPublished: Nov 19, 2022 12:22:42 pm

Submitted by:

Sakshi Dewangan

पशु की मौत होने पर हितग्राही ने बीमा क्लेम किया तो पता चला किरण के किसी भी पशु का बीमा नहीं हुआ था। पीड़ित ने संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं से मामले की शिकायत की थी। तीन सदस्यीय जांच टीम ने अभिलेख व अभिकथनों के अधार पर बीमा के दस्तावेज को कूटरचित पाया था।

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बिलासपुर. शासन की योजना के अनुसार डेयरी उद्योग के लिए पशु चिकित्सा विभाग से 1 लाख 50 हजार अनुदान व बैंक से लोन लेकर 10 गाय खरीदी थी। गायों का बीमा करने पशु चिकित्सक से सम्पर्क किया। पशु चिकित्सक ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बीमा होने का लेटर पीड़ित को दे दिया। दो गाय की मौत होने पर जब पीड़ित ने इंश्योरेंस क्लेम करना चाहा तो मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस धारा 420 व अन्य धारा के तहत अपराध दर्ज कर जांच को आगे बढ़ा रही है।

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पुलिस के अनुसार गुलमोहर कॉलोनी निवासी किरण सिंह पति अजय सिंह (27) ने वर्ष 2016 में राज्य शासन की योजना अनुसार डेयरी संचालन के लिए अनुदान में डेढ़ लाख व अन्य राशि बैंक से लोन ली थी। पशुधन चिकित्सा विभाग से 10 गाय खरीदी और उनका बीमा पशु चिकित्सक डां बीपी सोनी से सम्पर्क किया था। डॉ. बीपी सोनी ने हितग्राही किरण सिंह से 37 हजार रुपए नगद लेकर बीमा कराने का झांसा दिया और 29 हजार 245 रुपए का पशु बीमा प्रमाण पत्र दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी का 10 पशुओं का कुल 4 प्रमाण पत्र दिया था। डॉ बीपी सोनी के द्वारा दिए प्रमाणपत्र के अनुसार 16 मार्च 2016 से 15मार्च 2018 तक था। 10 गाय में से 2 गाय की हालत बिगड़ी तो उन्हें उपचार के लिए जिला पशु चिकित्साल के डॉ आरएम त्रिपाठी को बुलाया गया। उपचार के दौरान दो गाय की मौत हो गई। पशु की मौत होने पर हितग्राही ने बीमा क्लेम किया तो पता चला किरण के किसी भी पशु का बीमा नहीं हुआ था। पीड़ित ने संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं से मामले की शिकायत की थी। तीन सदस्यीय जांच टीम ने अभिलेख व अभिकथनों के अधार पर बीमा के दस्तावेज को कूटरचित पाया था।

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पीड़ित ने कलेक्टर से अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की थी। पीड़ित ने सिविल लाइन थाने पहुंच कर डॉ. बीपी सोनी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने पहुंची। मामले की गंभीरता के बाद सिविल लाइन पुलिस ने डॉ. बीपी सोनी के खिलाफ धारा 420, 467 व 468 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

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