जिससे संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई किया जा सके। इस संबंध में जारी परिपत्र में कहा गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई पारितोष देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों सजा से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों सजा का भागीदार होगा।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने सहित संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़नदस्ता दलांें का गठन किया गया है। अतएव जनसाधारण से आग्रह है कि किसी भी प्रकार का रिश्वत लेने की पेशकश करता है या डराने-धमकाने का प्रयास करता है,तो ऐसे मामले की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय दंतेवाड़ा के शिकायता कॉल सेंटर में 07856-252421 अथवा सामान्य प्रेक्षक के मोबाईल नंबर 75874-71302 या व्यय प्रेक्षक के मोबाईल नंबर 91797-76562 पर दे सकते हैं।
इसके साथ ही राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 0771-1950 पर दी जा सकती है। उक्त शिकायत या सूचना भारत निर्वाचन आयोग के सीविजील नामक एप्प में भी किया जा सकता है। उक्त सीविजील एप्प प्ले-स्टोर में मौजूद है जिसे कोई भी नागारिक डाउनलोड कर सकता है और फोटो खींचकर संबंधित असामाजिक तत्वों के विरूद्ध शिकायत कर सकता है।