मुश्किल से बचा पाई थी आबरू
बता दें कि तीन वर्ष पहले 10 अगस्त 2017 की आरोपी ने सुबह 10 बजे सर्कस मैदान के पास नाबालिग छात्रा का रास्ता रोककर लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ, बांह पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया था। पीडिता ने आरोपी से अपने आप को किसी तरह बचाकर दौड़ते हुए अपने घर जाकर अपनी मां व चाची को घटना के संबंध में जानकारी दी। परिजनों ने जब आरोपी को समझाने का प्रयास किया तो वह झगड़ा करने पर उतारू हो गया। बाद में परिजनों ने भाटापारा थाने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जहां आरोपी के विरूद्ध धारा 341, 354 क भारतीय दंड संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया।
विवेचना में आरोपी पाया गया दोषी