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नाबालिग से रास्ते में करना चाहता था बलात्कार, लेकिन…

locationरायपुरPublished: Oct 17, 2019 08:06:34 pm

Submitted by:

ramendra singh

भाटापारा की घटना : कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में आरोपी को सुनाई तीन साल की कठोर सजा

नाबालिग से रास्ते में करना चाहता था बलात्कार, लेकिन...

नाबालिग से रास्ते में करना चाहता था बलात्कार, लेकिन…

रायपुर . भाटापारा थाने के अंतर्गत सर्कस मैदान स्टेशन वार्ड में एक नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ और बलात्कार करने की कोशिश करने के आरोपी आरोपी संतोष उर्फ बुचांटी उर्फ छोटू सतनामी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो भाटापारा सत्येन्द्र कुमार साहू ने धारा 354 भादवि के अपराध में तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा 500 रुपए का अर्थदंड एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट के अपराध में भी 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

मुश्किल से बचा पाई थी आबरू
बता दें कि तीन वर्ष पहले 10 अगस्त 2017 की आरोपी ने सुबह 10 बजे सर्कस मैदान के पास नाबालिग छात्रा का रास्ता रोककर लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ, बांह पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया था। पीडिता ने आरोपी से अपने आप को किसी तरह बचाकर दौड़ते हुए अपने घर जाकर अपनी मां व चाची को घटना के संबंध में जानकारी दी। परिजनों ने जब आरोपी को समझाने का प्रयास किया तो वह झगड़ा करने पर उतारू हो गया। बाद में परिजनों ने भाटापारा थाने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जहां आरोपी के विरूद्ध धारा 341, 354 क भारतीय दंड संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया।


विवेचना में आरोपी पाया गया दोषी

प्रकरण पर विचार कर एवं समस्त साक्ष्यों का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचना कर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन करने के पश्चात विशेष अपर सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू ने आरोपी संतोष उर्फ बुचांटी ऊर्फ छोटू सतनामी को अपराध की गंभीरता देखते हुए धारा 354 भादवि संहिता में 3 वर्ष कठोर कारावास तथा पाक्सो एक्ट की धारा 8 में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंिडत किया है। प्रकरण में विवेचना थाना भाटापारा शहर के उपनिरीक्षक मनोहर सिंह कंवर द्वारा किया गया।
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