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पुलिस ने विवेक मोनू के खिलाफ धारा 509 ख, 67 आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था। उस समय आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आरोपी को पुलिस फरार बता रही थी। कुछ दिनों बाद आरोपी ने कोर्ट से एंटी सिपेटरी बेल ले ली थी। पिछले दिनों पुलिस को आरोपी के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।भाजपा नेता है आरोपी
आरोपी विवेक मोनू डोंगरगढ़ शहर भाजपा का महामंत्री था। यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। आरोपी को गिरफ्तार करने का दबाव पडऩे पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद उसने जमानत के लिए आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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मॉर्फिंग का सहारा
महिलाओं और युवतियों को बदनाम करने के लिए कई बार मॉर्फिंग का सहारा लिया जाता है। इसमें किसी फोटो से महिला या युवती के केवल चेहरे वाले भाग को सॉफ्टवेयर से क्राप कर लेते हैं, फिर दूसरे की अश्लील फोटो में लगा देते हैं। इसके बाद इसे ओरिजनल फोटो बताकर उन्हें ब्लैकमेल, बदनाम या डराने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म में इसी तरह से महिलाओं और युवतियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे कई मामले पुलिस के पास आ चुके हैं।