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रायपुर

बेटी को तो रखूंगा, लेकिन पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता

– आपसी सहमति से कानूनन पति-पत्नी का विवाह विच्छेद मान्य

रायपुरOct 22, 2021 / 04:20 pm

CG Desk

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दिनेश यदु @ रायपुर। महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई गुरुवार को राज्य महिला आयोग कार्यालय में की गई। जिनमें महिला आयोग के समक्ष महिला उत्पीडऩ से संबंधित 20 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए। इनमें से 20 प्रकरणों की सुनवाई हुई। 4 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया प्रकरण में पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन पति और सास-ससुर से परेशान है। बेटी पैदा होने पर मानसिक रूप से प्रताडि़त करते है और पति दूसरी शादी करना चाहता है। वहीं, पति का कहना है कि वह पत्नी की हरकतों से परेशान है। पुत्री के परवरिश के लिये अपने साथ रखना चाहता है। किसी भी शर्त पर पत्नी को नहीं रखना चाहता है। मम्मी-पापा, भाई-बहनो को पत्नी अनावश्यक रूप से न फंसाए, ऐसी स्थिति में आयोग के द्वारा मोवा थाना में एफआईआर दर्ज कराये जाने की सलाह दी गई। एक और इस आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एक प्रकरण में प्रार्थिया ने बताया पति के मौत के बाद मुझे ससुराल वाले घर से निकलने को कह रहे है। प्रार्थिया ने आवेदन में अपनी स्थिति बताते हुआ लिखा था कि वह चार हजार रुपये प्रतिमाह कमाती है, जिससे बच्चों का भरण पोषण, घर का किराया अकेले वहन करना संभव नहीं है। उसके दोनों बच्चे ससुराल वालों के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहते हैं। अध्यक्ष के समझाने के बाद भी ससुराल वाले प्रार्थिया को अपने साथ घर मे जगह देने के लिए सहमत नहीं है। प्रार्थिया के ससुराल वालों ने आयोग से समय मांगा है। इस प्रकरण का निराकरण आगामी सुनवाई में किया जाएगा।

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