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छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में LPG GAS CYLINDER की वजह से बहुत ही दुर्घटनाये होती है। इस सुविधा का लाभ बहुत ही कम लोग उठा पातें हैं और इसकी वजह है जानकारी का अभाव। सभी रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को पंजीकृत आवास पर गैस सिलेंडर की वजह से दुर्घटना की सूरत में मुफ्त बीमा की सुविधा दी जाती है।
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अगर कभी किसी ग्राहक के घर पर एलपीजी गैस से किसी तरह का नुकसान होता है तो ऐसी सूरत में वह बीमा के लिए क्लेम कर सकता है। ग्राहक का पूरा परिवार बीमा क्लेम के अंतर्गत आता है। यानि की परिवार के किसी भी सदस्य के साथ सिलेंडर की वजह से कोई नुकसान होता है तो बीमा के लिए क्लेम किया जा सकता है।
ऐसे कर सकते हैं क्लेम
आइये जानते हैं की इसके तहत अगर आप या आपके परिवार को किसी तरह की क्षति पहुँचती है तो इस सुविधा का लाभ कैसे उठायें। इसके लिए ग्राहकों को कुछ तय प्रक्रिया को फॉलो करना होगा जिसके बाद आसानी से बीमा के लिए क्लेम किया जा सकता है। हादसे की सूरत में सबसे पहले तो आपको नजदीकी थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवानी होगी। इसके बाद आपको कुछ दिन के भीतर ही डिस्ट्रीब्यूटर को इसकी सुचना देनी होगी।
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इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ऑयल कंपनी और बीमा कंपनी को इस बारे में सुचना देगा। वहीं दुर्घटना में मृत्यु होने पर जरूरी सर्टिफिकेट भी मुहैया कराने होते हैं। इसके बाद मामला रीजनल कार्यालय और फिर रीजनल कार्यालय बीमा कंपनी को सौंप दिया जाता है। इसके बाद बीमा कंपनी सभी पहलूओं की जांच करने के बाद आपको बीमा की राशि मुहैया करवा देगी।