दिनभर वाहनों की जांच पड़ताल की और कई वाहन चालकों के विरुद्ध बिना लाइसेंस, बिना दस्तावेजों के वाहन चलाने पर चालानी कार्रवाई की। उल्लेखनीय है कि १७ फरवरी को बतकरा रोड पर एक डंपर की चपेट में आने से तीन युवाओं की दर्दनाक मौत हुई थी, उसके दो दिन बाद बाड़ी पहुंचीं एसपी मोनिका शुक्ला ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई निर्देश दिए थे, लेकिन एक पर भी अमल नहीं किया गया।
प्रभारी मंत्री ने दिए निर्देश
गुरुवार को औबेदुल्लागंज पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव ने जिले में लगातार डंपरों के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए कहा कि रायसेन कलेक्टर, एसपी को निर्देश दिए हैं कि जिले में शाम छह बजे के बाद सड़कों पर रेत के डंपर दिखाई नहीं देना चाहिए। रेत का अवैध उत्खनन किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि रात में रेत का अवैध परिवहन होता है साथ ही दुर्घटनाएं होती हैं।
इसलिए शाम छह बजे के बाद डंपरों का संचालन बंद करने के साथ लाइसेंस चेक करने, डंपरों की गति पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं।
पिता को छोड़कर घर जा रहा था युवक
बुधवार रात लगभग 11 बजे ग्राम दिगवाड़ा निवासी 30 वर्षीय रवि शंकर पिता सोहन गौड़ अपने पिता को बकतरा छोड़कर वापस दिगवाड़ा जा रहा था। इस बीच एक डंपर ने उसे रौंद दिया, जिससे युवक की मौत हो गई।
युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क से गुजरने वाले दस डंपरों को आग के हवाले कर दिया। दो डंपर सीहोर जिले की सीमा में जबकि आठ डंपर रायसेन जिले की सीमा में जलाए गए। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ धारा 304 ए भारतीय दंड संहिता एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। जबकि डंपर जलाने के मामले में फरियादी मनोज रजक, संदीप आदिवासी, कालू शाह की रिपोर्ट पर मनोज, गुड्डू, भूरा, पवन, विनोद, अनित, जीतू के विरुद्ध धारा 147, 148 , 427, 436 , 323, 294 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। शीघ्र ही डंपर चालक एवं डंपर का पता लग जाएगा। सीहोर जिले एवं रायसेन जिले की सीमाओं में 10 डम्परों को आग के हवाले करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। विवेचना की जा रही है।
-दीपक जामोद, चौकी प्रभारी बकतरा