प्रशिक्षण में बताया गया कि लोकसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार मतदान पर्ची केवल मतदाता की सुविधा के लिए होगी। इससे मतदाता की पहचान स्थापित नहीं होगी। मतदाता को मतदान पर्ची के साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी पहचान पत्र, इपिक कार्ड सहित निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही उसे मतदान का अवसर मिलेगा।