यदि किसी भी जगह डीजे बजाते हुए मिला तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। साथ ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच किसी तरह ध्वनि यंत्र नहीं बजाया जा सकेगा। गौरतलब हो कि इन दिनों दसवीं, बारहवीं बोर्ड सहित अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं भी चल रही है। इसके अलावा बारात के लिए बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की भी अनुमति प्रशासन से लेनी होगी। तभी बारातों में बैंड बज सकेंगे।
एसडीओपी चौबे ने होटल, लॉज संचालकों से कहा कि होटल में आने वाले किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की पहचान पत्र के साथ रजिस्टर में इंट्री दर्ज की जाना जरूरी है। बिना पहचान पत्र के किसी को भी होटल, लॉज में नहीं ठहराया जाए।