scriptदहेज प्रताड़ना: पति को एक साल आठ माह का सश्रम कारावास व अर्थदंड | Dowry harassment: imprisonment and penalty for husband | Patrika News

दहेज प्रताड़ना: पति को एक साल आठ माह का सश्रम कारावास व अर्थदंड

locationरायसेनPublished: Feb 20, 2020 12:21:34 pm

2011 में हुआ था विवाह…

court

नर्सिंग होम की लापरवाही से महिला की मौत, कोर्ट ने कहा दो हर्जाना

रायसेन। दहेज प्रताड़ना के एक मामले में न्यायालय की ओर से आरोपी पति को दोषी मानते हुए दंड दिया गया है। इसके तहत रामसेवक पुत्र कोदूलाल नामदेव आयु 42 साल निवासी मंडीदीप को दोषी पाते हुए न्यायालय कामिनी प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज ने आरोपी को क्रमशः एक साल तथा आठ माह के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस मामले में शासन की ओर से अनिल कुमार तिवारी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि फरियादी की शादी 6 मई 2011 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार रामदेव निवासी देवरी जिला रायसेन के साथ सम्पन्न हुई थी। दहेज में उसके मायके वाले ने यथाशक्ति अनुरुप दहेज दिया था। उसकी शादी के एक वर्ष बाद से उसके पति एवं जेठ, जेठानी, ननद नंदोई द्वारा दहेज में और 50 हजार रुपये, एक सोने की चैन, सोने की अंगूठी की मांग करने लगे।
फरियादी द्वारा मना करने पर जरा-जरा सी बात पर मारपीट कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। 24 मार्च 2014 को जब फरियादी उसके मायके में थी तब उसका पति रामसेवक उसके मायके तेंदूखेडा आया तथा फरियादी, उसके पिता व भाई को मारा और आरोपी फरियादी को उसके साथ मंडीदीप ले गया।
05 अप्रैल 2014 को मंडीदीप सतलापुर आनंद जायसवाल के मकान में आरोपित द्वारा पुन: मारपीट गाली गलौंज की गई तथा दहेज की मांग करने लगा। साथ ही फरियादिया के जेठ, जेठानी, ननद, नंदोई उसके पति को दहेज मंगवाने के लिए भड़काते थे। जिसके कारण फरियादिया का पति बोलता था कि दहेज न लाने पर जान से मार देगा और दूसरी शादी करने की धमकी देता था। फरियादिया द्वारा इस संबंध में शिकायत करने पर जिला नरसिंहपुर थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो