उल्लेखनीय है कि फरियादी की शादी 6 मई 2011 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार रामदेव निवासी देवरी जिला रायसेन के साथ सम्पन्न हुई थी। दहेज में उसके मायके वाले ने यथाशक्ति अनुरुप दहेज दिया था। उसकी शादी के एक वर्ष बाद से उसके पति एवं जेठ, जेठानी, ननद नंदोई द्वारा दहेज में और 50 हजार रुपये, एक सोने की चैन, सोने की अंगूठी की मांग करने लगे।
फरियादी द्वारा मना करने पर जरा-जरा सी बात पर मारपीट कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। 24 मार्च 2014 को जब फरियादी उसके मायके में थी तब उसका पति रामसेवक उसके मायके तेंदूखेडा आया तथा फरियादी, उसके पिता व भाई को मारा और आरोपी फरियादी को उसके साथ मंडीदीप ले गया।
05 अप्रैल 2014 को मंडीदीप सतलापुर आनंद जायसवाल के मकान में आरोपित द्वारा पुन: मारपीट गाली गलौंज की गई तथा दहेज की मांग करने लगा। साथ ही फरियादिया के जेठ, जेठानी, ननद, नंदोई उसके पति को दहेज मंगवाने के लिए भड़काते थे। जिसके कारण फरियादिया का पति बोलता था कि दहेज न लाने पर जान से मार देगा और दूसरी शादी करने की धमकी देता था। फरियादिया द्वारा इस संबंध में शिकायत करने पर जिला नरसिंहपुर थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था।