मारकर पुल से फेंक दिया था शव
उल्लेखनीय है कि थाना नूरगंज के अंतर्गत बेतवा पुल के पास ग्राम झिरी में चंद्रेश तथा अमित कुमार की नृशंस हत्या की गई थी। हत्या के बाद मृतकों के शवों को एक किलोमीटर दूर पुलिया के नीचे फेंककर साक्ष्य छुपाने की भी कोशिश की गई थी। अनुसंधान के दौरान आरोपी सुल्तान ठाकुर निवासी जेपी अस्पताल स्टॉफ क्वार्टर भोपाल, राहुल शाही, सोनू गौर, मुकेश परमार तथा प्रमोद चौहान सभी निवासी सूरज नगर भोपाल ने मिलकर चंद्रेश तथा अमित कुमार की हत्या करना पाया गया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. रमेश साहू द्वारा पांचों आरोपियों को भादंवि की धारा 302 सहपठित 34 दो में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।
हमले के आरोपियों को छह माह की सजा
एक अन्य मामले में गैरतगंज कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने जानलेवा हमला, अश्लील गालियां देने पर तीनों आरोपियों को छह-छह माह की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार आरोपी महें्रद रघुवंशी, जितेंद्र रघुवंशी और नरेश रघुवंशी ने गुदावल निवासी सोबरन सिंह रघुवंशी के घर में घुसकर लाठियों, धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया था। कोर्ट में पैरवी एडीपीपीओ विनोद मिलन द्वारा की गई।
घर के सामने की मारपीट पर सजा
गैरतगंज अदालत में ही थाना देवनगर के तहत तरावली में घर के सामने हथियारों से मारपीट कर गाली गलौच के मामले में आरोपी को छह माह की सजा व जुर्माना किया गया है। नयायाधीश ने आरोपी रामदयाल पुत्र डालचंद को सजा सुनाई।