रायसेन। रसोई गैस उपभोक्ताओं को अब साल में
दो बार गैस उपकरणों की जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वे उपकरणों की जांच
नहीं करवाते हैं तो गैस कंपनी उनकी सप्लाई पर ब्रेक लगा सकती है। हाल ही में
पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा एक निर्देश जारी किए गए हैं।
जिसमें गैस
उपभोक्ताओं को अपने गैस कनेक्शन के सुरक्षा बीमा नवीनीकरण के लिए अपने गैस कनेक्शन
का सुरक्षा निरीक्षण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जांच के लिए उपभोक्ता को 75
रूपए का शुल्क भी अदा करना होगा।
उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन का सुरक्षा बीमा
नवीनीकरण के लिए निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। यदि उपभोक्ता दो वर्ष में एक बार
वैधानिक सुरक्षा जांच नहीं कराता है तो कंपनी की उसकी रिफिल सप्लाई बंद कर सकती है।
इस संबंध में शहर की एमआर गैस एजेंसी संचालक मोहनलाल ललवानी का कहना है कि
द्विवार्षिक रिपोर्ट बनाए जाने के संदर्भ में निर्देश जारी हुए हैं जिसमें उपभोक्ता
से निर्घारित शुल्क लेकर रिपोर्ट तैयार की जानी है।
उपभोक्ताओं से लेंगे
जानकारी
जांच के लिए आने वाले कर्मचारी उपभोक्ता से रेग्युलेटर फिट करना,
डिलेवरी से पहले सिलेंडर की जांच करना जैसे बिंदुओं पर जानकारी लेंगे। इसके अलावा
अन्य सुरक्षा संबंधी टिप्स देकर उपकरणों की जांच करेंगे। इसके साथ ही सिलेंडर और
चूल्हे के रख रखाव के तरीके भी समझाएंगे।