कन्याभोज के नाम से मासूम को ले गया था आरोपी
नगर निरीक्षक केके शर्मा ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी दुर्गेश पाल (23) पिता राजूपाल निवासी वार्ड तीन बरेली ने 10 जून को मासूम को कन्याभोज के नाम से ले जाकर दुष्कर्म किया था। आरोपी ने मासूम को डराया धमकाया था, जिससे उसने घर वालों से कुछ भी नहीं कहा था।
नगर निरीक्षक केके शर्मा ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी दुर्गेश पाल (23) पिता राजूपाल निवासी वार्ड तीन बरेली ने 10 जून को मासूम को कन्याभोज के नाम से ले जाकर दुष्कर्म किया था। आरोपी ने मासूम को डराया धमकाया था, जिससे उसने घर वालों से कुछ भी नहीं कहा था।
आठ दिन बाद पुन: आरोपी ने आकर मासूम को कन्याभोज के नाम ले जाने की बात कही। आरोपी को देखते ही रोई मासूम तो पता चला
आरोपी को देखते ही मासूम रोने लगी। मासूम को रोते देख आरोपी कलई खुलने के डर से भाग निकला। घर वालों ने मासूम से रोने का कारण पूछा। मासूम द्वारा आप बीती बताने पर घर वालो के होश उड़ गए। परिजनों ने 28 जून को रायसेन जाकर पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जानकारी दी।
आरोपी को देखते ही मासूम रोने लगी। मासूम को रोते देख आरोपी कलई खुलने के डर से भाग निकला। घर वालों ने मासूम से रोने का कारण पूछा। मासूम द्वारा आप बीती बताने पर घर वालो के होश उड़ गए। परिजनों ने 28 जून को रायसेन जाकर पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जानकारी दी।
इस सूचना के आधार पर 1 जुलाई को आरोपी के विरुद्ध बरेली थाने में धारा 342, 294, 506 , 376 भादवि 5-6 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर तत्परता के साथ आरोपी की तलाश शुरू की। जबलपुर जाने की फिराक में रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफतार किया।
प्रकरण में नवीन संशोसन के अंतर्गत धारा 376 एबी भादवि का इजाफा किया गया। इस धारा के अंर्तगत 12 साल तक की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी का प्रावधान है। पुलिस ने मामले की तत्परता के साथ 18 दिन में विवेचना कर 20 लोगों की गवाही के साथ 33 पेज का चालान तैयार कर सोमवार को बरेेली एडीजे कोर्ट मे पेश किया। आरोपी की गिरफतारी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में है।
पुख्ता गवाह सबूत के साथ विधिवत विवेचना कर चालान पेश किया है। हर हाल में आरोपी को चालान के आधार पर सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है।
– केके शर्मा, नगर निरीक्षक
– केके शर्मा, नगर निरीक्षक