Education Department Transferred Policy : शिक्षा विभाग के अध्यापकों व कर्मचारियों का होगा ट्रांसफर, ये करनी होगी प्रोसेस
नई जगह ज्वाइनिंग की तारीख भी 22 की जगह 29 जुलाई की गई...

रायसेन@शिवलाल यादव की रिपोर्ट...
मध्य प्रदेश में पिछले दिनों स्कूलों के अध्यापकों और शासकीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने स्थानांतरण नीति ( education department transferred Policy ) जारी की थी। वहीं शिक्षा विभाग ने अपने यहां इसमें कुछ संशोधन किया है।
जिसके बाद अब शैक्षणिक अमला अध्यापक व कर्मचारी स्वैच्छिक स्थानांतरण ( Education Department Transferred Policy ) के लिए 5 की जगह 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। यही नहीं नई जगह ज्वाइन करने के लिए भी समय बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
स्थानांतरण नीति में शिक्षा विभाग ने कुछ संशोधन किया है। इसके तहत शैक्षणिक अमले के स्वैच्छिक स्थानांतरण ( Education Department Transferred Policy ) के लिए आवेदन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करना है।

पूर्व में आवेदन देने की तिथि 24 जून से 5 जुलाई तक थी। अब आवेदन देने के लिए अब 12 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। इसी तरह स्थानांतरित ( Education Department Transferred Policy )जगह पर पहले 22 जुलाई आर्डर होने के बाद ज्वाइन करना जरूरी था।जबकि अब 29 जुलाई तक ज्वाइन किया जा सकेगा।
स्थानांतरण आदेश, पोर्टल के माध्यम से...
शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक अमले के अध्यापक व स्कूलों के कर्मचारी स्वैच्छिक एवं प्रशासकीय स्थानांतरण ( Education Department Transferred Policy ) आदेश पोर्टल के माध्यम से जनरेट कर जारी किया जाना है।
इसके लिए अब 22 जुलाई तिथि तय की गई है। इस आदेश से सभी कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और सभी जिला अधिकारी शामिल हैं।
स्कूलों के अध्यापकों कर्मचारियों की तबादला नीति के तहत 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर लें । इसके बाद 22 जुलाई को शिक्षा विभाग के आर्डर के बाद सभी को ज्वाइन करना जरूरी है।नौकरी ज्वाइन में देरी व लापरवाही अबबर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा।
- आलोक खरे, डीईओ रायसेन
इधर, संविदा शिक्षक भर्ती: जिला पंचायत में भेजी बाबुओं की सूची...
वहीं इससे पहले गुना में संविदा शिक्षक भर्ती के रिकॉर्ड खंगालने को लेकर अब जिला पंचायत के अफसर सख्त दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं शिक्षा विभाग के डीईओ ने रिकॉर्ड शाखा के साल 1998 से लेकर अब तक के पदस्थ बाबुओं की सूची जिला पंचायत को सौंप दी है।
जिला पंचायत अफसर अब रिटायर हो चुके बाबुओं से पूछताछ करने के लिए उनके घर जाएंगे। वहीं शिक्षा विभाग से रिटायर हो चुके बाबुओं से भी पूछताछ की जाएगी। उधर शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है कि जिला और जनपद पंचायतों ने संविदा शिक्षकों की भर्ती की थी, तो उनके पास रिकॉर्ड होंगे।
शिक्षा विभाग में रिकॉर्ड न होने को लेकर अफसरों ने इनकार कर दिया है। संविदा शिक्षक फर्जीवाड़े को लेकर जिला पंचायत और शिक्षा विभाग के अफसर रिकॉर्ड को लेकर आमने-सामने है।
जिला पंचायत सीईओ ने संविदा शिक्षक भर्ती के रिकॉर्ड तलब करने के लिए बाबुओं की जानकारी मंगा ली है, लेकिन डीईओ का कहना है कि बाबुओं के पास संविदा शिक्षक भर्ती का रिकॉर्ड नहीं है। उधर जिपं सीईओ अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि रिकॉर्ड नहीं देने वाले बाबुओं के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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