परिवहन नियमों से बेफिक्र…
परिवहन नियमों में मोबाइल और ईयरफोन का इस्तेमाल वाहन चलाते समय वर्जित है। ऐसा मिलने पर ट्रैफिक और परिवहन विभाग को सम्बंधित चालक का लाइसेंस निरस्त करने का भी अधिकार है। लेकिन शहर में चौक चौराहों व कॉलोनियोंं में दो पहिया चार पहिया वाहन चालक मोबाइलों व ईयरफोन लगाकर वाहन चलाते हुए कई युवा बड़े नजर आते हैं। लेकिन यातायात पुलिस के जवान ऐसे लापरवाह लोगों को नजर अंदाज कर देते हैं। पिछले तीन चार सालों में जिला परिवहन विभाग के पास रायसेन यातायात पुलिस की एक भी संस्तुति नहीं पहुंची है। जिसमें वाहन चलाने की वजह मोबाइल पर बातें करना व कान में ईयरफोन पर गाना सुनने लिखा हो। मालूम हो कि बड़े शहरों में परिवहन विभाग ने लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया है।
केस-01
थाना कोतवाली के तहत पिछले दो दिन पहले सदालतपुर घाटी पर एक आटो चालक बरबटपुर रमासिया से तेरह से अधिक सवारियां बिठाकर रायसेन की तरफ आ रहा था। आटो चालक इस दौरान मोबाइल पर बातें करता हुआ चल रहा था। तभी उसकी एकाग्रता भंग हो जाने पर आटो रतपुर मोड़ घाटकी खाई में पलट गया। जिससे १३ लोगों को चोटें आईं। घायलों में स्कूल के बच्चे, महिलाएं युवा ज्यादा थे। आटो चालक एक्सीडेंट के बाद मौके से फरार हो गया था।
केस-02
भोपाल से तपोभूमि मावलखोह गढ़ी मंदिर बेटी की शादी में मेहमानों को लेकर मिनी बस चालक जा रहा था। तभी मोबाइल पर फोन आने पर वह काफी देर तक बातचीत करते हुए तेज रफ्तार से मिनी बस का चला रहा था। तभी शनिवार को सुबह करीब साढ़े ११ बजे सागर रोड पर किशनपुर मंदिर के समीप वह मेहमानों से भरी मिनी बस पलट गई। इस हादसे में कंडेक्टर रितिक बंशकार की मौत हो गई थी। मिनी बस मं सवार ३५ लोगों से १५ लोगों को चोटें आई थीं। वही लापरवाह मिनी बस चालक मौके से जान बचाकर भाग गया था।ऐसे वाहन चालकों को परिवहन विभाग को लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए।
शहर यातायात पुलिस ऐसे लापरवाह वाहन चालकों को रोककर चालानी कार्रवाई भी करती है।ऐसे लोगों के ड्राइविंग लाइसेेंंस भी निरस्त कराने के लिए भी आरटीओ को संस्तुति लिखी जाएगी।अभी सड़क एक्सीडेंट करने वाले लापरवाह वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
वीरेंद्र कुमार मिश्रा, सिटी ट्रेफिक इंचार्ज रायसेन