जांच में पता चला कि चोर दो मंजिला मकान के चैनल गेट का ताला तोड़कर दूसरी मंजिल तक पहुंचे थे।जहां रखी अलमारी, बिस्तर पेटी के भी ताले तोड़े। इनमें में रखे महंगे कपड़ों सहित सोना चांदी के नए पुराने आभूषणों समेत नकदी पर हाथ साथ किया। साथ ही दाल, चावल, आटा, घी, तेल भी नहीं छोड़ा। त्रिवेदी ने बताया कि वह परिवार सहित बुआ के घर शादी समारोह में झांसी शामिल होने झांसी गए थे।
सूने घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने नकदी ६६ हजार रुपए, २ महंगे मोबाइल, ३० साडिय़ां, एक जोड़ सोने की झुमकी, ४ सोने की अंगूठियां, ४ चैन, एक-एक तौले की २ जोड़ सोने की टॉप्स, लगभग सवा किलो चांदी की करधौनी, ४ सोने के सिक्के, ५ चांदी के सिक्के, ६ जोड़ी पायलें चोरी कीं।इसके अलावा रसोई का सामान और कपड़े भी खेरी किए हैं। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भादंवि की धारा ४५७, ३८० के तहत केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
बीमा पॉलिसी में हेराफेरी के आरोपी को दो साल सजा
रायसेनञ्चपत्रिका. जिला अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मो. अरशद खान ने आटो की बीमा पॉलिसी में हेराफेरी करने वाले आरोपी सरवर अली पुत्र लियाकत अली उम्र ५० निवासी वार्ड ९ तालाब मो.वार्ड ९ को दोषी ठहराया है। आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में दोषी पाए जाने पर २ साल की सजा १५०० रुपए जुर्माना किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीपीओ शारदा शाक्य ने की। ७ नवंबर २०११ में सरवर अली ने आटो की बीमा पॉलीसी के दस्तावेजों में कूट रचना की थी। गवाहों के बयान के बाद आरोपी को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई।