महामारी अधियिनम (act) को लेकर पहले और अब कुछ कानून बनाए गए हैं, इसके तहत बीमारी की जानकारी छिपाने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है। एडीपीओ आलोग उपाध्याय ने बताया कि महामारी, डिजास्टर अधिनियम के उल्लंघन पर धारा-188 के तहत छह माह की सजा का प्रवाधान है। वहीं, यदि कोई व्यक्ति जानकारी छिपाकर महामारी फैलाता है तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-269 के तहत छह माह की सजा, जानबूझकर फैलाने, छिपाने पर धारा-२७० के तहत दो साल की सजा और क्वारेंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर धारा-२७१ के तहत छह माह की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कोविड-19 को ही लेकर सरकार ने वर्ष-2020 में महारी के लिए अध्यादेश पारित किया है। जिसमें जनता, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने (पत्थरबाजी व अन्य माध्यम से) पर तीन माह से लेकर पांच साल तक की सजा और 50 हजार से दो लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रवाधान है।
टीम का विरोध कर रहे थे
जब स्वास्थ्य टीम पहुंची तो कुछ लोग विरोध करने लगे। वहां एक अन्य व्यक्ति से उनका विवाद चल रहाथा कि तूने बताया कि हम भी संक्रमित हैं। इसी बीच टीम पहुंची तो उन्होंने सैम्पल देने में आनाकानी की।
-संदीप अष्ठाना, एसडीएम, ब्यावरा
6 ही सैम्पल ले पाए
हमारी टीम एक दिन पहले चिह्नित करके आईथी, जिनमें से करीब 32 लोगों के नाम है, लेकिन उन्होंने लेने नहीं दिए तो ६ ही ले पाए। हो सकता है काउंसलिंग का कोई इश्यू रहा हो, मैं ब्यावरा नहीं था अन्यथा दिक्कत नहीं आती, हम उन्हें समझाकर सैम्पल लेंगे।
-शरद साहू, प्रभारी, सिविल अस्पताल, ब्यावरा