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सैम्पल लेने पहुंची स्वास्थ्य टीम से बदतमीजी, परिजनों ने सैम्पल देने में की आनाकानी, फिर जो हुआ, देखें…

locationराजगढ़Published: Jul 01, 2020 07:52:10 pm

डॉक्टर्स-डे पर स्वास्थ्यकर्मियों, स्टॉफ से दुव्र्यवहार मौके पर बुलाना पड़ी पुलिस, एसडीएम की दो टूक- सैम्पल नहीं दिया तो पूरा एरिया हो जाएगा कंटेनमेंट

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ब्यावरा.देशभर में डॉक्टरों (doctors) का सम्मान कर राष्ट्रीय डॉक्टर्स-डे (national doctors day ) मनाया जा रहाथा और ब्यावरा में कोविड-19 (covid-19) के सैम्पल लेने गई स्वास्थ्य टीम (health team) से ही बदतमीजी की गई। वार्ड-2 गारद मोहल्ले में एक दिन पहले सामने आए दो पॉजिटिव केस के बाद टीम हाई रिस्क कान्टैक्ट में शामिल लोगों के सैम्पल लेने पहुंची थी, लेकिन टीम कोउनके विरोध का सामना करना पड़ा।
एसडीएम ने बताया कि उनका किसी मोहल्ले के ही युवक से विवाद चल रहा था कि तूने हमारी जानकारी दी है कि हमें कोरोना है, जांच करवाओ? इस बीच टीम वहां पहुंच गई तो उन्होंने सहयोग नहीं करते हुएसैम्पल ही नहीं दिए। बाद में प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर महज छह सैम्पल ही ले पाए। बता दें कि एक बार पहले पॉजिटिव मरीज निकलने और उनके स्वस्थ्य हो जाने के बाद एक बार फिर यहां तीन पॉजिटिव मामले सामने आएहैं जिनमें एक 14 साल का बच्चा और एक 50 साल के बुजुर्ग हैं। विरोध के बीच 6 सैम्पल वार्डसे और ५ फीवर क्लीनिक में लिएगए। 11 सैम्पल जांच के लिएभेजे गएहैं।बता दें कि शहर में और जगह से भी शिकायतें एसडीएम, स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंची थी कि कुछ लोग जानबूझकर कोरोना से जुड़ी हिस्ट्री छिपा रहे हैं और बाजार में घूम रहे हैं। उन्हें प्रशासन की टीम चिह्नित कर रही है। कंटेनमेंट (containment ) के नये प्रोटोकॉल के तहत दो से तीन घर ही दायरे में आते हैं लेकिन एसडीएम ने यहां स्पष्ट किया है कि हमने समाज के वरिष्ठ व्यक्ति से बात की है कि जितने लोग हैं जो सूची में हैं उनके सैम्पल दिलवाएं, अन्यथा हम पूरे एरिया को कंटनमेंट बना देंगे।
हिस्ट्री छिपाने पर हो सकती है दो साल तक की सजा
महामारी अधियिनम (act) को लेकर पहले और अब कुछ कानून बनाए गए हैं, इसके तहत बीमारी की जानकारी छिपाने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है। एडीपीओ आलोग उपाध्याय ने बताया कि महामारी, डिजास्टर अधिनियम के उल्लंघन पर धारा-188 के तहत छह माह की सजा का प्रवाधान है। वहीं, यदि कोई व्यक्ति जानकारी छिपाकर महामारी फैलाता है तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-269 के तहत छह माह की सजा, जानबूझकर फैलाने, छिपाने पर धारा-२७० के तहत दो साल की सजा और क्वारेंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर धारा-२७१ के तहत छह माह की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कोविड-19 को ही लेकर सरकार ने वर्ष-2020 में महारी के लिए अध्यादेश पारित किया है। जिसमें जनता, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने (पत्थरबाजी व अन्य माध्यम से) पर तीन माह से लेकर पांच साल तक की सजा और 50 हजार से दो लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रवाधान है।
टीम का विरोध कर रहे थे
जब स्वास्थ्य टीम पहुंची तो कुछ लोग विरोध करने लगे। वहां एक अन्य व्यक्ति से उनका विवाद चल रहाथा कि तूने बताया कि हम भी संक्रमित हैं। इसी बीच टीम पहुंची तो उन्होंने सैम्पल देने में आनाकानी की।
-संदीप अष्ठाना, एसडीएम, ब्यावरा
6 ही सैम्पल ले पाए
हमारी टीम एक दिन पहले चिह्नित करके आईथी, जिनमें से करीब 32 लोगों के नाम है, लेकिन उन्होंने लेने नहीं दिए तो ६ ही ले पाए। हो सकता है काउंसलिंग का कोई इश्यू रहा हो, मैं ब्यावरा नहीं था अन्यथा दिक्कत नहीं आती, हम उन्हें समझाकर सैम्पल लेंगे।
-शरद साहू, प्रभारी, सिविल अस्पताल, ब्यावरा

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