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दिव्यांगों को नहीं मिल रही किराए में छूट, अब तक सिर्फ 17 को प्रमाण पत्र!

locationराजगढ़Published: May 22, 2018 11:07:49 am

Submitted by:

Ram kailash napit

जिले में 6 हजार से अधिक विकलांग, मेडिकल से ऊपर आरटीओ द्वारा जारी हो रहा नया प्रमाणपत्र, सरकार द्वारा दी जाती है पचास प्रतिशत तक की छूट…

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राजगढ़. बीते वर्ष में मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग ने दिव्यांगों को सुलभ यात्रा उपलब्ध कराने की सोच से यात्री वाहनों के किराए में पचास प्रतिशत की छूट देने की घोषण की थी।


यह सुविधा जिलों के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर दी जानी थी, लेकिन योजना के प्रचार-प्रसार के आभाव, बस आपरेटरों की मनमानी और उस पर परिवहन कार्यालय की उदासीनता के कारण जिले की यात्री बसों में अब तक यह सुविधा बंद पड़ी हुई थी।
ऐसे में दिव्यांग संघ की शिकायत और कुछ दिव्यांगों से मिली जानकारी के बाद कलेक्टर ने आरटीओ को निर्देशित कर जिले के विकलांगों को इस सुविधा का लाभ दिलाने की बात की थी। इसके बाद आरटीओ ने एक और नया फरमान जारी कर दिया, जिसमें यात्रा किराए में छूट के लिए जिले के सभी प्रमाणपत्र धारी दिव्यांगों को नया प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है।
आरटीओ के अनुसार इसी प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांगों को यात्री बसों में किराए में पचास प्रतिशत छूट उपलब्ध कराई जाएगी

आरटीओ द्वारा जारी किए गए इस फरमान को बस आपरेटरों ने अपनी ढाल बना लिया है। इस आदेश के पूर्व तो जागरूक दिव्यांग अपने पास मौजूद मेडिकल सर्टीफिकेट के आधार पर बस किराए में छूट ले लेते थे, लेकिन आदेश के बाद बस आपरेटरों किसी भी दिव्यांग को आरटीओ के द्वारा जारी सर्टीफिकेट के बिना किराए में छूट नहीं दे रहे।
इधर इस प्रमाणपत्र को बनाने के लिए जिले में एक ही स्थान होने और प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए दिव्यांग को खुद राजगढ़ पहुंचना जरूरी होने के कारण परिवहन विभाग के सर्टीफिकेट बनने की गति भी धीमी है। हालत यह है कि ८ मई से प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से अब तक जिलेभर में सिर्फ १७ लोगों के प्रमाण पत्र ही जारी हो पाए है। ऐसे में पूर्व में बस आपरेटरों की मनमानी के कारण किराए में छूट से वंछित दिव्यांग अब आरटीओ के फरमान के कारण इस सुविधा से वंछित है।
इसलिए विकलांगों को नहीं मिल रहा लाभ
– मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र को मान्य नहीं कर रहे बस आपरेटर
– आरटीओ द्वरा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र की दिव्यांगों को नहीं है जानकारी
– आवेदन के लिए जिले में एक ही स्थान
– बस आपरेटरों को समझाने के बजाए दिव्यांगों से मंगाए जा रहे आवेदन
– आरटीओ के कर्मचारी कर रह मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र की जांच
– विकलांगों को किराए में छूट देने से मना करने पर अब तक एक भी बस आपरेटर पर नहीं हुई कार्रवाई
मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर बस आपरेटर दिव्यांगों को किराए में छूट देने में आनाकानी करते थे। इसी लिए विभाग द्वारा विशेष प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे है। जिसके लिए जैसे जैसे आवेदन मिल रहे है वैसे वैसे प्रमाणपत्र जारी करते जा रहे है।
– एचके सिंह, जिला परिवहन अधिकारी

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