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नई साल में लगेगा झटका, ई-वे बिल नहीं तो दोगुनी पैनाल्टी, बैंक गारंटी पर नहीं छूटेंगे जब्त वाहन

locationराजगढ़Published: Dec 28, 2021 03:39:21 pm

Submitted by:

Hitendra Sharma

जीएसटी विभाग के नए दिशा-निर्देश, नया स्लैब नये साल से शुरू होगा, 41 और कमोडिटी पर ई वे बिल लागू कर दिया गया

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राजगढ़ . नये साल में टैक्स संबंधी बदलाव गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। इसके तहत अब 13 की बजाए 41 और अन्य कमोडिटी पर ई-वे बिल लागू होगा। साथ ही ई-वे बिल नहीं होने या उसमें गड़बड़ी होने पर दो चुना पैनाल्टी लगाई जाएगी।

दरअसल, ई-वे बिल को लेकर विभाग ने ज्यादा सख्ती की है। अन्य प्रदेशों के साथ ही अन्य जिले में जाने पर भी यह लागू होगा। अभी तक टैक्स के साथ ही सामान्य पैनाल्टी लगती थी। अब टैक्स तो रिटर्न के साथ फाइल करना ही होगा, लेकिन दो गुना पैनाल्टी हाथोंहाथ देना होगी। साथ ही अभी तक कार्रवाई के दौरान जब्त की गई गाड़ी को संबंधित फर्म बैंक गारंटी पर छुड़ा लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

अब उक्त पैनाल्टी के साथ ही कैश राशि जमा करना होगी, तब जाकर ही वाहन छूट पाएगा। इसके बाद यदि संबंधित कोर्ट या विभाग में ही अपील करता है तो अपील के बाद जो फैसला होगा उसके अनुसार राशि रिफंड हो जाएगा लेकिन हाथोंहाथ वाहन नहीं छूट पाएगा।

जीएसटी पोर्टल पर आधार वेरिफाई कराना भी जरूरी
जीएसटी विभाग के अनुसार तमाम अपडेशन के साथ ही आधार वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है। यदि किसी व्यापारी या फर्म द्वारा आधार वैरिफाई नहीं किया जाता है तो जीएसटी नंबर चालू नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही जो व्यापारी या फर्म रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते हैं वह भी बिना आधार के सबमिट नहीं हो पाएगी। यानी कुल मिलाकर आधार अथेंटिकेशन इसके लिए बेहद जरूरी है। जीएसटी पोर्टल पर यह वेरिफिकेशन सबके लिए जरूरी होगा।

पहले 13, अब 41 और कमोडिटी पर लागू होगा ई-वे बिल
सभी तरह के कपड़े, बुने हुए नहीं बुने हुए, रेडिमेड गारमेंट, मोटर व्हीकल और उनके पार्ट, रबर और उनके उत्पाद, सभी तरह के स्क्रैब कबाड़ सामग्री लोहा व अन्य, सभी तरह के बर्तन, सीमेंट और इसके उत्पाद, सभी तरह के पत्थर मॉर्बल-ग्रेनाइड भी शामिल, तांबा और इसके उत्पाद, एल्यूमिनियम व इसके उत्पाद, निकिल, नॉन एल्कोहेलिक सभी प्रकार कोल्ड्रिंग्स, पटाखे और विस्फोटख सामग्री, सभी प्रकार कीक्रॉकरीज, सभी प्रकार के कॉस्मैटिक्स, हार्डवेय वुड्स, प्लास्टिक और उनके सामान, सभी तरह के पैकिंग मटेरिल और सैनेटिव वुड्स, कोयला, इमलसन, बॉयो डीजल, ड्राइफुड्स, मर्चेंड सामग्री, किराना सहित 41 विभिन्न प्रकार उत्पादों पर भी अब ई-वे बिल लागू होगा। यह बिल व्यवस्था लागू कर दी गई है।

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