राजगढ़

ब्यूटीपार्लर, कैटरिंग, कोचिंग सहित ये सेवाएं जीएसटी के दायरे में, आज से दिया जाएगा नंबर

हेयर सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, प्लंबर, बोरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कैटरिंग, कॉस्मेटिक सर्जरी, सिक्योरिटी एजेंसी, कोचिंग इंस्टिट्यूट, फोटोग्रॉफी-वीडियोग्रॉफी, कंसलटेंसी, रेस्टोरेंट, लाइटिंग, साउंड, टूर-एंड-ट्रैवल्स, आर्किटेक सहित अन्य सेवाएं भी आएंगे।

राजगढ़Jan 25, 2022 / 11:35 am

Subodh Tripathi

राजगढ़/ब्यावरा. 20 लाख रुपए के टर्नओवर वाले विभिन्न फर्म भी अब जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेस) के दायरे में आ रही हैं। हालांकि पहले भी ये दायरे में थे, लेकिन छूटी हुई सर्विस वाली इन फर्मों को अब ढूंढकर जीएसटी नंबर दिए जाएंगे।

दरअसल, जीएसटी के दायरे में हेयर सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, प्लंबर, बोरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कैटरिंग, कॉस्मेटिक सर्जरी, सिक्योरिटी एजेंसी, कोचिंग इंस्टिट्यूट, फोटोग्रॉफी-वीडियोग्रॉफी, कंसलटेंसी, रेस्टोरेंट, लाइटिंग, साउंड, टूर-एंड-ट्रैवल्स, आर्किटेक सहित अन्य सेवाएं भी आएंगे।

जीएसटी नंबर देने अभियान शुरू
सेवाओं के तौर पर काम करने वाली ये फर्म सालाना 20 लाख का टर्न ओव्हर होने पर इस दायरे में आएगी। इसके लिए अभियान चालकर 25 जनवरी से ढूंढ़कर इन्हें विभाग जीएसटी नंबर देगा और टैक्स पे करने के लिएयोग्य बनाएगा। बता दें कि गुड्स (विभिन्न प्रकार के सामान) में 40 लाख रुपए के टर्नओव्हर पर जीएसटी नंबर अनिवार्य किए गए हैं। इससे कम में छूट दी गई और नंबर नहीं भी लेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। बता दें कि यह अभियान 25 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगा।


टैक्स और पैनाल्टी लगाएंगे

वाणिज्यक कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर सत्येंद्र चौरसिया ने कहा कि ब्यूटी पार्लर, कोचिंग इंस्टीट्यूट सहित अन्य सर्विस प्रोवाइडर इस दायरे में आएंगे। इन्हें जोडऩे के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अभियान चलाया जाएगा। नगर पालिका से पता लगाएंगे और इंस्पेक्टर्स को भेजेंगे। फिर आस-पास से पता लगाएंगे। यदि नियम का पालन नहीं किया गया तो पैनाल्टी और टैक्स लगाएंगे।

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दायरे में आने पर भी जीएसटी नंबर नहीं मिले तो दो गुना टैक्स-जुर्माना लगेगा

विभागीय स्तर पर नगर पालिका और वाणिज्यिक कर विभाग की टीम इनकी जानकारी जुटाएगी। साथ ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी इसमें देखे जाएंगे। यदि 20 लाख रुपए के दायरे में आने पर भी नंबर नहीं लिए गए तो न सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा बल्कि उतनी ही राशि का जुर्माना भी विभाग लगाएगा। इसके लिए विभाग के इंस्पेक्टर घूमेंगे। अभियान की अवधि में पहले उन्हें समझाएंगे, जीएसटी नंबर लेने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके बाद भी नहीं मानने की स्थिति में समझाएंगे। बाद में फिर भी यदि नहीं माने तो धारा-63 के मूल्यांकन कराया जाएगा। टैक्स के साथ पैनाल्टी भी लगाई जाएगी।

 

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