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जिस मंडी में उपज बेची, वहीं बतानी होगी पहचान, तभी होगा भुगतान

locationराजगढ़Published: Dec 05, 2017 11:18:27 am

Submitted by:

brajesh tiwari

15 दिसंबर तक दस्तावेज जमा नहीं किए तो नहीं होगा भावांतर का भुगतान, सत्यापन प्रक्रिया जारी

bhavantar yojna

Agricultural Produce Market Committee.

ब्यावरा. भावांतर भुगतान योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बेची गई उपज पर योजना का लाभ लेने के लिए किसान को खुद उसी मंडी में जाकर पहचान बतानी होगी जहां उन्होंने उपज बेची। एक से 15 दिसंबर के बीच ऐसे किसान भाई विक्रय का अनुबंध पत्र, तौल पर्ची और भुगतान पर्ची के साथ खुद का आधार कार्ड व पंजीयन की प्रतिलिपि लाना होगी।

दरअसल, जिले की नोडल मंडी ब्यावरा को बनाया गया है। इसमें जिलेभर के तमाम (80 हजार से अधिक) रजिस्टर्ड किसानों का ब्यौरा है और उनके भुगतान के लिए सत्यापन प्रक्रिया जारी है। इसी के तहत उन तमाम किसानों का सत्यापन किया जा रहा है जिन्होंने अपना पंजीयन 15 से 25 नवंबर के बीच करवाया है। साथ ही प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि १६ अक्टूबर से पहले की तारीखों में किए गए पंजीयन भावांतर भुगतान योजना में मान्य नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि उक्त योजना में पंजीकृत किसान आगामी 31 दिसंबर के बीच ही अपनी उपज बेच पाएंगे। अन्यथा इसके बाद बेची गई उपज का लाभ उन्हें नियमानुसार नहीं मिलेगा।

काम बढ़ा, कागजी खानापूर्ति भी ज्यादा
भावांतर भुगतान योजना में नाम मात्र की अंतर राशि का लाभ देने वाले प्रशासन का न सिर्फ काम बढ़ा है किसानों को भी कागजी फर्मालिटिज का भार बढ़ा दिया है। पहले चरण में रजिस्ट्रेशन, फिर वैरिफिकेशन और फिर अन्य कार्यों में जुटी टीम के पास पर्याप्त समय ही नहीं है। ऐसे में अब वैरिफिकेशन प्रक्रिया काफी जटिल हो गई है। बता दें कि किसान को अपनी पहचान इसलिए भी बताना जरूरी हो रही है क्योंकि बिचौलिए और एजेंट टाइप के लोग किसान बनकर योजना का दुरुपयोग करने में भी जुटे हैं।

15 दिसंबर तक किसान भाई संबंधित मंडी में अपनी उपज का सत्यापन करवाएं। अन्यथा उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। असुविधा से बचने के लिए अंतिम तारीख से पहले पहुंचकर पूरी प्रक्रिया करें।
-आरके रावत, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, ब्यावरा
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