दरअसल, 12 वर्ष तक के बच्चों के खिलाफ कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके धारा-323 और 294 के तहत राजगढ़ जिले के एक गांव में 6 वर्षीय मासूम पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया।
ये है मामला
एक दिन पहले गांव के दो बच्चे खजूर तोडऩे गए थे। तभी वहां मासूम खजूर के लिए पत्थर फेंका तो वहीं पास में खड़े दूसरे मासूम को चोट लग गई। उसे परिजन थाने लेकर पहुंचे और उन्हीं की शिकायत पर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया। बकायदा मासूम का मेडिकल करवाया गया और चोट के आधार पर केस दर्ज किया गया।
इसके बाद पुलिस आरोपी बना चुकी मासूम के पिता जब थाने पहुंचे तो वे परेशान हो गए। फिर वे पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और समाजसेवी रामचंद्र दांगी के पास पहुंचे। समाजसेवी रामचंद्र दांगी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और थाना प्रभारी से बात की। साथ ही इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि छोटे से बच्चे पर पुलिस केस कैसे दर्ज कर सकती है? इस पर थाना प्रभारी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि यह भूलवश हुआ है। बाल न्यायालय में मामला खत्म हो जाएगा।
प्रार्थी के पिता ने दी गलत जानकारी
बच्चा छह साल से बड़ा ही है लेकिन प्रार्थी के पिता ने गलत जानकारी पुलिस को दी। उन्होनें आरोपी बच्चे की उम्र 13-14 साल बताई। इसी आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। अब मामला बाल न्यायालय पहुंच जाएगा, वहीं खात्मा भी हो जाएगा।