जिलेभर में होम क्वारेंटीन पर रखे गए बाहर से आए मजदूर सहित अन्य लोगों के लिए कोई मापदंड फिलहाल तय नहीं है। ऐसे में शहरी क्षेत्र में खतरे भापते हुए प्रशान और स्वास्थ्य विभाग ने सुनिश्चित किया है कि उक्त हाई रिस्क वाले 18 केस में यदि कोई भी इस अवधि में बाहर निकलता हुआ पाया गया तो नियमानुसार लॉक डॉउन के उल्लंघन, महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही उन्हें अगले 14 दिन के लिए शासन द्वारा तय क्वारेंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा।
18 लोगों को और ट्रेस किया है
ब्यावरा में जो युवक घूमा, जिन-जिन लोगों के संपर्क में आया उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। रविवार को 18 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, इसके बाद उन्हें होम क्वारेंटन पर भेजा गया है। उनका बाहर निकलना महामारी अधिनियम के तहत गलत होगा, कार्रवाई के दायरे में आएंगे। हमने एसडीएम, पुलिस को बताया भी है कि इन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
-डॉ. महेंद्र पाल सिंह, नोडल अधिकारी, कोविड-19
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