युवती का ये है आरोप
थाना प्रभारी डी. पी. लोहिया ने बताया आरोपी युवक राज कुशवाह निवासी सुठलिया रोड, ब्यावरा के खिलाफ धारा-376, 384, 506, आईटी एक्ट-67, 5/6 बालकों के लैंगिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम-2012 और हरिजन एक्ट के तहत कायमी की है। युवती का आरोप है कि मार्च-2009 में स्कूल जाते समय आरोपी उससे छेडख़ानी करता था। किसी दिन मौका पाकर रात 11 बजे घर में घुसा और दुष्कर्म किया। जब युवती 10वीं में पढऩे राजगढ़ चली गई तो वहां भी आरोपी पहुंच गया और दुष्कर्म किया।
वीडियो भी बना लिया
फिर अपने पैतृक गांव चली गई वहां भी युवक पहुंचा और दुष्कर्म करते हुए गंदा वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वीडियो वारयल करने का बोलकर वह ब्लैकमेल करता रहा। इसके लिए उसने रुपयों की मांग भी की। कई बार लड़की ने रुपए भी दिए। वर्ष-2017 में धमकी दी तो लड़की ने अपने कान के टॉप्स उसे दे दिए।
वारयल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया
इसी साल भोपाल बाइपास स्थित एक कॉलोनी में वह भी राज ने लड़की के साथ वीडियो वारयल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया और फिर से एक वीडियो बना लिया। सात अगस्त को फिर से उसने रुपए मांगे नहीं देने पर वायरल करने की धमकी दी। इस पर उसने माता-पिता का सोने का हार उसे दे दिया।
पिता को पूरी बात बताई
तीन दिन पहले 16 अगस्त 2019 को उसने गंदा वीडियो बनाया और लड़की के वाट्स-एप पर भेज दिया। इसके बाद युवती ने तंग आकर अपने पिता को पूरी बात बताई और वे थाने पहुंचे। पुलिस ने केस दर्ज लिया है और बाकी की जांच की जा रही है।